Sukanya samriddhi account New rules: बेटियों के लिए लोकप्रिय सरकारी योजना सुकन्या समृ्द्धि योजना के नियमों में बदलाव किया गया है. नए नियमों के मुताबिक जो खाता कानूनी अभिभावकों या माता पिता ने नहीं खोले ,उन खातों को जारी रखने के लिए अब गार्जियनशिप को ट्रांसफर कराना होगा.
क्या आपका भी पुराना सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट है? बेटियों के लिए लोकप्रिय सरकारी योजना सुकन्या समृद्धि योजना के नियमों में बदलाव किया गया है.
ये नियम 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे और Account के खुलने में पाई गई गलतियों को दूर करने के लिए ये बदलाव किए जा रहे हैं. इनमें एक अहम अपडेट दादा-दादी द्वारा खोले गए सुकन्या समृद्धि खातों से संबंधित है.
सुकन्या समृद्धि योजना एक सरकार समर्थित बचत योजना है. इस योजना को भारत सरकार के बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू किया गया. यह अकाउंट 10 साल से कम उम्र की लड़की के नाम पर खोला जाता है.
नए नियमों के अनुसार ऐसे खाते जो कानूनी अभिभावक या माता-पिता ने नहीं खोले हैं, उन्हें अब योजना के बेसिक दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए अभिभावक का अनिवार्य ट्रांसफर करना होगा. हालांकि, योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार केवल कानूनी अभिभावक या प्राकृतिक माता-पिता ही ये खाते खोल और बंद कर सकते हैं.
इन नियम के तहत 2 से ज्यादा अकाउंट होता है तो अतिरिक्त अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा. पहले, अक्सर दादा-दादी अपनी पोतियों के लिए वित्तीय सुरक्षा के तौर पर SSY खाते खोलते थे.
मौजूदा खाता धारक (दादा-दादी) और नए अभिभावक (माता-पिता) दोनों को इस फॉर्म पर साइन करना होगा. वैरिफिकेशन और अपडेट फॉर्म और सहायक डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद बैंक या पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी रिक्वेस्ट की की समीक्षा करेंगे और वैरिफिकेशन प्रोसेस करेंगे।
पुराने अकाउंट को बंद करने या ट्रांसफर करने के लिए चाहिये होंगे ये डॉक्यूमेंट-बेसिक अकाउंट की पासबुक, जिसमें खाते की सभी जानकारी होनी चाहिए, लड़की का जन्म प्रमाणपत्र, लड़की के साथ संबंध का प्रमाण, नए अभिभावक की पहचान का प्रमाण, पूरी तरह से भरा हुआ आवेदन फॉर्म
नॉमिनेशन अनिवार्य किया गया है. nomination एक या ज्यादा व्यक्तियों के लिए किया जा सकता है, लेकिन 4 से ज्यादा नहीं. सुकन्या खाता 250 रुपये की न्यूनतम राशि से खोला जा सकता है. इस Account में अधिकतम योगदान प्रति वित्तीय वर्ष1.50,000 रुपये हैं.
अकाउंट खोलने की तारीख से 15 साल पूरे होने तक खाते में जमा किया जाएगा. इसके अलावा, खाता खोलने की तारीख से 21 साल की अवधि पूरी होने पर मैच्योर होगा.
अगर आवश्यक हुआ तो वे अतिरिक्त जानकारी भी मांग सकते हैं. वैरिफिकेशन पूरा होने के बाद खाता रिकॉर्ड को नए अभिभावक की जानकारी को अपडेट किया जाएगा.
PPF सेकेंडरी अकाउंट को प्राइमरी अकाउंट से मर्ज किया जाएगा. अगर किसी नाबालिग का पीपीएफ अकाउंट Open हुआ है तो 18 साल तक उसे पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के हिसाब से ब्याज मिलेगा. जैसे ही नाबालिग की उम्र 18 साल की हो जाती है तब से उसे पीपएफ का ब्याज दर का लाभ मिलेगा.
किसी के पास एक से ज्यादा PPF Account है तो सेकेंडरी अकाउंट को प्राइमरी अकाउंट से मर्ज कर दिया जाएगा. दो से ज्यादा अकाउंट में ओपनिंग की तारीख से 0 फीसदी का ब्याज मिलेगा.