Ration Card rules: प्रदेश सरकार द्वारा पात्रता के अनुसार सरकारी दुकानों से राशन का लाभ लेने के लिये राशन कार्ड जारी किये जाते हैं. लेकिन राशन कार्ड बनवाने की कई पात्रता हैं. वहीं कई ऐसे भी नियम हैं जिनका उल्लंघन करने पर राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है. नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ अभियान भी शुरू हो चुका है.
उत्तर प्रदेश में खाद्य विभाग से राशन कार्ड बनवाने की लिए सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी होने चाहिए. और आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए.
प्रदेश में खाद्य विभाग द्वारा आय सीमा के अनुसार राशन कार्ड जारी किया जाता है, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) या गरीबी रेखा से ऊपर वाले (एपीएल) परिवार ही राशन कार्ड बनवाने के पात्र हैं.
राशन कार्ड बनवाने के लिए आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता पास बुक, आधार कार्ड, आवदेन कर्ता और परिवार के सभी सदस्यों के फोटो की आवश्यकता होती है.
परिवार का कोई भी सदस्य पहले से किसी और राशन कार्ड में शामिल नहीं होना चाहिए, इसके साथ ही आवेदनकर्ता को अपने परिवार के सभी सदस्यों का विवरण, जैसे नाम, आयु, और संबंध प्रस्तुत करना होता है.
नियमानुसार, आयकर दाताओं, चार पहिया वाहन वालों, एसी और 5 केवीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर रखने वालों को राशन कार्ड जारी नहीं किया जा सकता है.
ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से ज्यादा शस्त्र लाइसेंस हैं, उनके राशन कार्ड भी रद्द होंगे, क्योंकि प्रशासन का मानना है कि ऐसे लोग जिनके पास एक ज्यादा शस्तर लाइसेंस हैं वो संपन्न हैं.
ग्रामीण क्षेत्रों में 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि (बुंदेलखंड व सोनभद्र में 7.5 एकड़) वाले परिवार भी राशन कार्ड के दायरे में नहीं आएंगे. वहीं, शहरी क्षेत्र में 100 मीटर से अधिक के प्लॉट या उस पर निर्मित मकान होने पर आप राशन कार्ड के लिए अपात्र माने जाएंगे
अगर कोई आवदेन में गलत जानकारी, भुगतान में अनियमतता, फर्जी दस्तावेज, या किसी भी तरह से दूसरा राशन कार्ड प्राप्त करता है या सरकारी सेवा में संपत्ति में वृद्धि की जानकारी छुपाता है तो उसका राशन कार्ड भी रद्द हो सकता है.
परिवार या मुखिया का किसी अन्य राज्य में स्थानांतरण, या परिवार के मुखिया या परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु की जानकारी नहीं देने पर भी राशन कार्ड कैंसिल हो सकता है.
ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार की आय दो लाख रुपये और शहरी क्षेत्रों में 3 लाख से ज्यादा सालाना आय होने पर भी आप पात्र गृहस्थी के लिए अमान्य माने जाएंगे.
खाद्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक ऊपर दिये गए मानकों के आधार पर पात्र गृहस्थी के लाभार्थियों के सत्यापन का काम तेजी से चल रहा है, अपात्रों को योजना के दायरे से बाहर किया जाएगा, ताकि नए पात्र लोग लाभान्वित हो सकें.