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दिवाली पर ट्रेन में ले गए ये सामान तो घर की जगह पहुंचेंगे जेल, फौरन बैग से निकाल फेंक दीजिए

दिवाली-छठ भाई दूज जैसे त्योहारों को मनाने लोग घर जाने की तैयारी में हैं. ट्रेन से लोग बड़ी संख्या में ट्रैवल करते हैं. फेस्टिवल को देखते हुए रेलवे खास इंतजाम करने में जुटा है, साथ ही कई स्पेशल ट्रेनें भी चला रहा है. लेकिन इस दौरान यात्रियों के लिए भी एडवायजरी जारी की गई है.

रेलवे ने जारी की एडवाइजरी

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रेलवे ने जारी की एडवाइजरी

भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में कुछ खास चीजें ले जाने को लेकर चेतावनी जारी की है. अगर यात्री इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उनको जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है.

 

पटाखे ले जाना

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पटाखे ले जाना

ट्रेन में पटाखे ले जाने पर रेलवे ने सख्त पाबंदी लगाई है. ऐसा करने पर यात्री के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा. ऐसे में त्योहार का मजा किरकिरा न हो जाए तो इन चीजों को साथ न ले जाएं.

 

नियमों का उल्लंघन

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नियमों का उल्लंघन

रेलवे लगातार यात्रियों से ट्रेन में पटाखे न ले जाने की अपील करता रहा है लेकिन इसके बाद भी कई लोग नियमों का उल्लंघन करने से बाज नहीं आते हैं. जिसके रेलवे ने फिर लोगों को चेताया है.

 

रेलवे ने पकड़ा

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रेलवे ने पकड़ा

दरअसल कई जगह पर पटाखे सस्ते दाम पर मिलते हैं. जिसके चलते बाहर रहने वाले लोग इनको खरीदकर ट्रेन से घर जाते हैं. रेलवे कई मौकों पर नियमों को तोड़ने वाले यात्रियों को पकड़ चुका है.

 

इन पर भी बैन

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इन पर भी बैन

पटाखों के साथ ही केमिकल, गैस सिलेंडर, गैस स्टोव जैसी ज्वलशील चीजों को ट्रेन में साथ ले जाने पर पाबंदी लगाई है. रेलवे एक्ट में इनको खतरनाक कैटेगरी में रखा गया है.

 

सिगरेट पीने पर प्रतिबंध

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सिगरेट पीने पर प्रतिबंध

ट्रेन में सिगरेट पीने पर भी प्रतिबंध है. साथ ही ट्रेन में किसी भी तरह का एसिड ले जाने पर भी पाबंदी है. ये चीजें ट्रेन की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करती हैं.

 

बदबूदार चीजों पर मनाही

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बदबूदार चीजों पर मनाही

इसके अलावा बदबुदार वस्तुएं, चमड़ा या गीली खाल, ग्रीस, ऐसी वस्तुएं जिनसे यात्रियों को क्षति पहुंच सकती है, साथ ले जाने की मनाही है.

 

रेलवे करता है कार्रवाई

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रेलवे करता है कार्रवाई

रेलवे के बनाए नियमों की अगर कोई अनदेखी करता है और अगर इन प्रतिबंधित वस्‍तुएं लेकर कोई यात्रा करता है तो रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत कार्रवाई की जा सकती है.

 

कितनी सजा

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कितनी सजा

रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत यात्री पर 1000 रुपये का जुर्माना या तीन साल की सजा या दोनों की सजा सुनाई जा सकती है.