ईपीएफओ द्वारा जारी सर्कुलर के मुताबिक, यूआईडीएआई (UIDAI) से एक पत्र भी मिला है. इसमें बताया गया है कि डेट ऑफ बर्थ में बदलाव के लिए आधार कार्ड मान्य नहीं होगा.
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EPFO Aadhaar: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees' Provident Fund Organisation) ने आधार कार्ड को लेकर बड़ा फैसला लिया है. अब जन्मतिथि (DOB) को अपडेट या सही करने के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा. ईपीएफओ (EPFO) ने इसे मान्य दस्तावेज की लिस्ट से बाहर कर दिया है. इस संबंध में एक सर्कुलर भी जारी किया गया है.
ईपीएफओ द्वारा जारी सर्कुलर के मुताबिक, यूआईडीएआई (UIDAI) से एक पत्र भी मिला है. इसमें बताया गया है कि डेट ऑफ बर्थ में बदलाव के लिए आधार कार्ड मान्य नहीं होगा. इसे मान्य दस्तावेज की लिस्ट से हटा दिया जाए. जिसके बाद आधार कार्ड को हटाने का फैसला लिया गया है. अब यह बदलाव जन्म प्रमाणपत्र (Birth Certificate) की मदद से किया जा सकेगा.
इसके अलावा पैन कार्ड (Pan Card), पासपोर्ट (Passport), केंद्रीय व राज्य का पेंशन पेमेंट ऑर्डर, एड्रेस प्रूफ या किसी सरकारी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से प्राप्त मार्कशीट और स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट या स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट का भी इस्तेमाल किया जा सकेगा. इन डॉक्यूमेंट्स के नाम और जन्मतिथि का उल्लेख होना चाहिए. जिनके पास DOB अपडेट के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, वे सिविल सर्जन द्वारा जारी किया गया मेडिकल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं.
यूआईडीएआई ने कहा था कि आधार कार्ड व्यक्ति की पहचान और एड्रेस प्रूफ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ के प्रमाण पत्र के तौर पर नहीं किया जा सकता है. बता दें कि आधार नंबर 12 डिजिट का यूनिक नंबर होता है. इसका इस्तेमाल पूरे देश में आईडी-प्रूफ के तौर पर किया जाता है. आधार बनवाने के दौरान विभिन्न दस्तावेजों के हिसाब से जन्म तिथि डाली गई थी, इसलिए इसे जन्म प्रमाण पत्र का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए.