यूपी श्रमिक/मजदूर स्वास्थ्य बीमा योजना का उद्देश्य श्रमिकों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है व आकस्मिक मृत्यु या विकलांगता होने पर बीमा प्रदान करना है.
यूपी श्रमिक/मजदूर स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत सभी श्रमिक वर्ग के लोग आते हैं, जिसमें मुख्य रूप से निर्माण श्रमिक, औद्योगिक श्रमिक आदि शामिल हैं.
यूपी श्रमिक/मजदूर स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत श्रमिकों को मेडिकल खर्चों के लिए 5 लाख रुपये तक बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है, जिससे इलाज के दौरान वित्तीय सहायता मिल सके.
इस बीमा योजना के तहत दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थाई विकलांगता होने पर 2 लाख रुपये तक का बीमा कवर दिया जाता है.
आवेदक का उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी और श्रमिक के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है, श्रमिक के पास यूपी श्रम विभाग, नगर पालिका परिषद/निगम या ग्राम सभा से पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए.
आवेदन के समय पहचान पत्र (आधार कार्ड), श्रमिक पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है.
श्रमिक अपने नजदीकी श्रम कार्यालय में जाकर या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से यूपी श्रमिक/मजदूर स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं.
बीमा प्रीमियम का भुगतान श्रमिक और सरकार दोनों मिलकर करते हैं, जिसमें श्रमिक का अंशदान नाममात्र होता है.
इस योजना में आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट- www.upbocw.in पर जाएं, अब श्रमिक टैब पर जाएं और श्रमिक पंजियन/संशोधन मेनू पर क्लिक करें, श्रमिक पंजीकरण फॉर्म खोलें, फिर अपना आवश्यक विवरण दर्ज कर अप्लाई कर दें
आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद श्रमिकों को एक बीमा कार्ड जारी किया जाता है, जिसे अस्पताल में दिखाकर लाभ उठाया जा सकता है. इस योजना के तहत चिकित्सा उपचार की सीमा तय होती है, जो विभिन्न प्रकार के इलाज के लिए अलग-अलग होती है.
योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए श्रमिक संबंधित श्रम कार्यालय या आधिकारिक वेबसाइट www.upbocw.in पर संपर्क कर सकते हैं.