MPs salary: नियमों के मुताबिक, लोकसभा-राज्यसभा के सांसद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति सिर्फ सैलरी पर ही टैक्स भरते हैं. बाकी जो अलग से भत्ते मिलते हैं उन पर कोई Tax नहीं लगता है. सांसदों को सैलरी के साथ कई अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं.
लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम लगभग घोषित हो चुके हैं. देश की जनता ने अपने लिए सांसद चुन लिए हैं. सांसदों को उनके संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में लोगों द्वारा उनके हितों का प्रतिनिधित्व करने और उनकी प्रगति की दिशा में काम करने के लिए चुना जाता है.
बता दें कि संसद सदस्य (वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 1954 के तहत एक सांसद को सैलरी और अन्य सुविधाएं दी जाती हैं. सवाल ये है कि देश के 542 संसदीय क्षेत्रों से जो सांसद चुनकर लोकसभा जा रहे हैं, उन्हें क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं. आइए इस लेख में जानते हैं.
लोक सभा चुनाव जीतकर सांसद सदस्य बनने वालों को सरकार की ओर 5 साल तक कई सुविधाएं मिलती हैं. कार्यकाल पूरा होने के बाद भी उन्हें पेंशन व कई अन्य सुविधाएं मिलती हैं.
सांसद सदस्य को वेतन के तौर पर हर माह एक लाख रुपये मिलते हैं. दिल्ली में आवास, 3 फोन, सरकार की खर्च पर हवाई मार्ग, रेल मार्ग व सड़क मार्ग से यात्रा सहित कई सुविधाएं मिलती है.
संसद सदस्य के रहते हुए कई तरह की सुविधाओं का अधिकार है. इसके अलावा भूतपूर्व सदस्य के रूप सें कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं. इसके अलावा हर 5 साल में दैनिक भत्ते के रूप में उनका वेतन बढ़ता है.
वेतन में संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन (संशोधन) एक्ट 2010 के अनुसार 50000 रुपये हर महीने का मूल वेतन होता है. वहीं सरकारी काम के सिलसिले में विदेश यात्रा करने पर भी सांसद को सरकारी भत्ता दिया जाता है.
संसद सत्र में भाग लेने के लिए उन्हें 2000 रुपये दैनिक भत्ता भी मिलता है. प्रत्येक सांसद को हर महीने 70000 रुपये का निर्वाचन क्षेत्र भत्ता भी मिलता है.
वहीं सासंद जब सड़क मार्ग के जरिए यात्रा करते हैं, तो उन्हें 16 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से अलग भत्ता मिलता है. बता दें कि एक सांसद को एक पास भी दिया जाता है, जिसकी मदद से वह किसी भी समय रेलवे से मुफ्त में यात्रा कर सकता है.
सांसद किसी भी सरकारी या रेफर कराने के बाद किसी प्राइवेट अस्पताल में इलाज, ऑपरेशन कराता है, तो उस इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाती है. हर महीने सांसद सदस्य अपने और अपने परिवार के लिए फ्री मेडिकल केयर के लिए 500 रुपये का भुगतान करते हैं.
प्रत्येक सांसद को ऑफिस खर्च के लिए 60000 रुपये हर महीने मिलते हैं, इसमें असिसटेंट के लिए 40000 रुपए और अन्य खर्च के लिए 20000 रुपये शामिल हैं.
सांसदों को बैठकों में जाने समेत अपने कर्तव्यों को निभाने में किए गए खर्चों के लिए ट्रेवल रिइंबर्समेंट दी जाती है. सांसदों को अपने कार्यकाल की अवधि के दौरान किराया फ्री आवास सुविधा का अधिकार है.
सांसद को दिल्ली स्थित अपने निवास या दिल्ली के कार्यालय में टेलिफोन लगवाने पर कोई चार्ज नहीं देना होता है. ये सारा बिल का खर्च सरकार उठाती है.पचास हजार फ्री लोकल कॉल की सुविधा मिलती है.