किसी के साथ कोई घटना होती है तो उसे सबसे पहले थाने जाकर एफआईआर दर्ज करानी होती है. लेकिन कुछ लोग थाने जाने में असहज महसूस करते हैं. क्या आप जानते हैं कि बिना थाने जाए भी ऑनलाइन FIR दर्ज करा सकते हैं. ई-एफआईआर दर्ज कराने का क्या प्रोसेस है. आइए जानते हैं.
एफआईआर यानी घटना की प्राथमिक सूचना. दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 में इसका उल्लेख किया गया है. कोई भी व्यक्ति जिसके साथ कोई घटना हुई है, वह अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन पर जाकर रिपोर्ट दर्ज करा सकता है. इसके अलावा आप ऑनलाइन भी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं.
अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज कराना चाहते है तो आपके पास भी ई-FIR का विकल्प मौजूद है. आइए जानते हैं इसके लिए आपको क्या करना होगा.
सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट uppolice.gov.in पर विजिट करना होगा.
इसके बाद होम पेज पर दिए गए सिटिजन सर्विस सेक्शन पर जाना होगा. यहां CCTNS वेबपेज तक पहुंचने के लिए ई-FIR के ऑप्शन पर करें.
इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा. जहां आपको एफआईआर दर्ज कराने के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा या क्रेडेंशियल के साथ लॉग इन करना होगा.
रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी करने के बाद आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड को CCTNS पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं.
इन यूजर आईडी और पासवर्ड के जरिए आप लॉग इन करें और एफआईआर दर्ज करने के लिए जरूरी जानकारी को भरकर सब्मिट करें.
इसके बाद ऑनलाइन एफआईआर के वेरिफिकेशन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी. और दर्ज कराई गई शिकायत की जानकारी ईमेल और एसएमएस के जरिए आपको भेज दी जाएगी.
आप अपने रजिस्टर्ड ईमेल जिसे ई-एफआईआर में आपने दर्ज किया है. वहां से ई-FIR की पीडीएफ को भविष्य की जरूरत के लिए डाउनलोड कर रख सकते हैं.
हालांकि यूपी पुलिस के आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक लड़ाई-झगड़ा, एक्सीडेंट, जमीनी विवाद या ज्ञात अपराधियों के खिलाफ ई-एफआईआर नहीं करा सकते हैं. इसके लिए आपको संबंधित थाने जाकर शिकायत दर्ज करानी होगी.