UP Power Corporation: उत्तर प्रदेश के करोड़ बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है. उपभोक्ताओं को उनकी जमा की गई सिक्योरिटी पर वर्ष 2023-24 के लिए ब्याज दिया जाएगा. यह ब्याज कितना होगा और इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होगी आइए जानें.
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Electricity Bill News, लखनऊ: उत्तर प्रदेश के 3.30 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बहुत अच्छी खबर है. दरअसल, बिजली उपभोक्ताओं ने जो सिक्योरिटी राशि जमा करवाई है उस पर वर्ष 2023-24 के लिए ब्याज दिया जाएगा. ब्याज की राशि की बात करें तो यह 6.75 फीसदी की दर से दी जाएगी. ब्याज की धनराशि को कस्टमर के बिजली बिल में जोड़ा जाएगा. मई व जून के बिल में ब्याज की धनराशि कम करके कंपनियों द्वारा बिल बिजली जारी किया जाएगा.
303 करोड़ रुपये के करीब ब्याज
विद्युत अधिनियम-2003 के प्राविधानों के अतर्गत कस्टमर को हर वर्ष उनकी जमा करवाई गई सिक्योरिटी मनी पर मिलने वाले ब्याज को देना होगा. इस तरह का आदेश पावर कारपोरेशन प्रबंधन की ओर से जारी कर दिया गया है. कस्टमर की सिक्योरिटी मनी के अतर्गत 4500 करोड़ रुपये बिजली कंपनियों के पास जमा है. इस पर फिलहाल, 303 करोड़ रुपये के करीब ब्याज हो रहा है जिसको बिजली उपभोक्ताओं को देना होगा.
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इसे इस तरह समझिए
किसी उपभोक्ता का कनेक्शन अगर एक किलोवाट का है तो उस पर दिए गए सिक्योरिटी मनी 300 रुपये बिजली कंपनियों के पास होगा जिस पर करीब 20 रुपये 25 पैसा ब्याज की राशि उपभोक्ता को दिया जाएगा. यह राशि बिजली बिल में घटाकर फाइनल राशि भेजी जाएगी. इस तरह ब्याज की धनराशि कनेक्शन भार के अनुसार तया होगा यानी उसी के तहत बढ़ाकर दिया जाएगा.
6.75 फीसदी की दर से ब्याज
उपभोक्ताओं से यह अपील की गई है कि आगे आने वाले बिजली बिलों में यह देख लें कि उन्हें ब्याज की राशि दे दी गई है या नहीं दी गई है. कोई परेशानी होने पर इसे लेकर परिषद से संपर्क किया जा सकता है. जानकारी ये भी दी गई है कि उपभोक्ताओं को साल 2023-24 में उनके द्वारा जमा करवाई गई सिक्योरिटी पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक अप्रैल 2024 से अधिसूचित 6.75 फीसदी की दर से ब्याज दिया जाएगा.