क्रिसमस-न्यू ईयर की खुल्लमखुल्ला पार्टी पर रोक, होटल-रेस्तरां, पब-बार को डीएम से लेनी पड़ेगी मंजूरी
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क्रिसमस-न्यू ईयर की खुल्लमखुल्ला पार्टी पर रोक, होटल-रेस्तरां, पब-बार को डीएम से लेनी पड़ेगी मंजूरी

Christmas and New Year Celebration Rules: क्रिसमस पर्व और नववर्ष पर मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पूर्व अनुमति लेना जरूरी कर दिया है. यदि बिना अनुमति के कोई भी कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो आयोजकों खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. 

 

Christmas and New Year Celebration Rules

Rules For Christmas and New Year Celebration: साल 2023 को खत्म होने में कुछ ही दिन बचे हैं. इसके बाद नए साल 2024 का आगाज हो जाएगा. इससे पहले लोगों ने क्रिसमस और न्‍यू ईयर को लेकर पार्टी की  प्‍लानिंग शुरू कर दी है. कई जगहों पर कार्यक्रमों के अयोजन शुरू भी हो गए हैं. क्रिसमस और न्यू ईयर को देखते हुए के लखनऊ जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि कोई भी कार्यक्रम बिना अनुमति के आयोजित नहीं किया जाएगा. जो भी बिना अनुमति के कार्यक्रम करता पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. 

जिला प्रशासन का कहना है कि होटल, रेस्तरां, रिसॉर्ट्स, क्लब और पब के प्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से ऐसे आयोजनों के लिए अनुमति लेनी होगी, जो विभिन्न संबंधित विभागों से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करने के बाद ही प्रदान की जाएगी. लखनऊ के जिला मजिस्ट्रेट सूर्य पाल गंगवार ने सोमवार को विभिन्न विभागों और अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कहा कि किसी भी क्रिसमस या नए साल की पूर्व संध्या पार्टियों या समारोहों के आयोजन के लिए डीएम कार्यालय से पूर्व अनुमति अनिवार्य है. 

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DM सूर्य पाल गंगवार ने आवश्यक निर्देश जारी करते हुए कहा कि होटल, रेस्तरां, रिसॉर्ट्स, क्लब और पब के प्रतिनिधियों को ऐसे आयोजनों के लिए अनिवार्य रूप से अनुमति लेनी होगी, जो विभिन्न से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC प्राप्त करने के बाद ही प्रदान की जाएगी. सूर्या पाल गंगवार ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि “होटल, क्लब और पब, रिसॉर्ट, रेस्तरां और अन्य स्थानों के प्रतिनिधि, जो क्रिसमस या नए साल के लिए पार्टियों या कार्यक्रमों का आयोजन करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे प्रावधानों के अनुसार डीएम कार्यालय से अनुमति लें. उत्तर प्रदेश सिनेमा (विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1955.”

लखनऊ DM ने आगे कहा कि “संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि जिले में ऐसे आयोजनों के लिए आवश्यक अनुमति मांगी गई है, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि अनुमति सभी मानदंडों को पूरा करने के बाद ही दी जाए. ”

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