Uttar Pradesh News: उप्र बैडमिंटन एसोसिएशन के तत्कालीन और उनके को नाबालिग खिलाड़ियों के शारीरिक शोषण के मामले में दोषी पाया गया. अदालत ने पॉक्सो एक्ट के तहत दोनों को सजा सुनाई. आइए आपको बताते हैं इन दोनों को कितनी साल की सुनाई गई हैं.
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Uttar Pradesh News: लखनऊ की अदालत ने उप्र बैडमिंटन एसोसिएशन के तत्कालीन सचिव डॉ. विजय सिन्हा और उनके पुत्र निशांत सिन्हा को सजा सुनाई है. और दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. इस दौरान अदालत ने इसे एक गंभीर अपराध मानते हुए कहा कि दोषियों ने देश की भविष्य की महिला खिलाड़ियों के साथ गलत किया हैं.
इन दोनों को कितनी साल की सजा?
लखनऊ की अदालत ने शुक्रवार को उप्र बैडमिंटन एसोसिएशन के तत्कालीन सचिव डॉ. विजय सिन्हा और उनके पुत्र निशांत सिन्हा को नाबालिग खिलाड़ियों के शोषण के मामले में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई. पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश विजेंद्र त्रिपाठी की अदालत ने विजय सिन्हा को पांच साल और निशांत सिन्हा को सात साल कैद की सजा सुनाई. इसके साथ ही दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.
बाप- बेटे ने किया शारीरिक शोषण
मामला बीबीडी बैडमिंटन अकादमी का है, जहां दोनों पिता-पुत्र पर महिला खिलाड़ियों का मानसिक और शारीरिक शोषण करने का आरोप था. खिलाड़ियों ने यह भी शिकायत की थी कि वे अनापत्ति प्रमाणपत्र देने के लिए धन की मांग करते थे. 2017 में बैडमिंटन संघ ने इन शिकायतों की जांच के लिए सेवानिवृत्त जिला जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई. कमेटी ने जांच में पाया कि आरोप सही हैं. इसके बाद गोमतीनगर थाने में मामला दर्ज किया गया.
अदालत ने क्या कहा?
इस दौरान अदालत कहा कि दोषियों ने देश की भविष्य की महिला खिलाड़ियों के साथ बार-बार अपराध किया. यह मामला खिलाड़ियों की सुरक्षा और खेल संघों की पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करता है.
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