Driving License Canceled: घर और दुकान के बाहर खड़ी की गाड़ी तो खैर नहीं, जानें नए ट्रैफिक नियम
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Driving License Canceled: घर और दुकान के बाहर खड़ी की गाड़ी तो खैर नहीं, जानें नए ट्रैफिक नियम

Driving license: जाम की समस्या के लिए लोग अपने घर व दुकान के बाहर सड़क पर वाहन नहीं खड़ा करें.सड़क अवरुद्ध नहीं होगा तो जाम नहीं लगेगा.  ट्रैफिक नियमों को नहीं मानने वाले वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएं. 

 

 

 

Driving License Canceled: घर और दुकान के बाहर खड़ी की गाड़ी तो खैर नहीं, जानें नए ट्रैफिक नियम

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के क्रम में बार-बार ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों से प्रशासन सख्ती से निपटेगा. ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अब सीधे ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा. नियम तोड़ने पर होने वाली कार्रवाई के बारे में लोगों को जागरूक भी किया जाएगा. प्रमुख सचिव परिवहन टी वेंकटेश्वर लू ने  सड़क सुरक्षा पखवारा के तहत रविवार (24 दिसंबर) को विकास भवन में अफसरों और विभिन्न संगठनों के साथ बैठक की.  इस दौरान उन्होंने अफसरों को आदेश दिए कि ट्रैफिक नियमों को नहीं मानने वाले वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएं. 

घर और दुकान के बाहर न खड़े करें वाहन
प्रमुख सचिव परिवहन टी वेंकटेश्वर लू ने इस बैठक में कहा कि  शहर के जाम से जनता को निजात दिलाने के लिए जागरूकता जरूरी है. जनता को यातायात के नियमों को लेकर जागरूक करना होगा और उनसे सहयोग करने की अपील करनी होगी. जाम की समस्या से छुटकारा पाना है तो लोग अपने घर और दुकान के बाहर सड़क पर अपने व्हीकल खड़े नहीं करें. ऐसा करने से सड़क अवरुद्ध नहीं होगी और जाम नहीं लगेगा.

दुर्घटना में मदद करने वाले व्यक्तियों को किया जाएगा सम्मानित
प्रमुख सचिव ने बैठक में निर्देश दिए कि सड़क सुरक्षा समिति की समय-समय पर नियमित बैठक की जाए.  चिह्नित ब्लैक स्पाट पर सड़क सुधार किया जाए. एक्सीडेंट के कारण की समीक्षा की जाए और सुधारात्मक कदम उठाए जाएं.

चिन्हित की जाए पार्किंग की जगह
पार्किंग के लिए स्थान का चिन्हित कर पार्किंग बनाई जाए. इसके अलावा उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना में लोगों की मदद करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाए. इसके अलावा सड़कों पर गति सीमा के साइनेज बोर्ड लगवाए जाएं. इस बात के निर्देश भी दिए कि नाबालिग बच्चे किसी भी तरह का वाहन नहीं चलाएं. इस पर कड़ाई से नजर रखी जाए. 

योगी आदित्यनाथ सरकार ने सड़कों पर वाहनों को सही तरीके से लोगों को संचालित कराने पर जोर दिया है, ताकि लोग दुर्घटना का शिकार न हों.इससे पहले यूपी में  किसी भी चालक का लगातार तीन बार से अधिक चालान होने पर उसका ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश जारी किए गए थे. ट्रैफिक रूल का उल्लंघन करने पर वाहनों का पंजीयन निरस्त किया जाएगा.  मुख्य सचिव ने इस संबंध में सख्त निर्देश दिए थे. इसके बाद भी चालक नहीं माने तो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है. इस संबंध में कड़ा आदेश जारी किए गए. 

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