जया ने हाईकोर्ट में ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग में याचिका दाखिल की थी. 27 फरवरी को याचिका वापस लेकर दोबारा दाखिल करने की अनुमति मांगी गई, जिसे हाईकोर्ट ने आधारहीन मानते हुए खारिज कर दिया.
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प्रयागराज: फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने गैर जमानती वारंट रद्द (NBW) करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है. ट्रायल कोर्ट ने चुनाव आचार संहिता उल्लंघन और भड़काऊ बयान मामले में जया प्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. जया ने हाईकोर्ट में ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग में याचिका दाखिल की थी. 27 फरवरी को याचिका वापस लेकर दोबारा दाखिल करने की अनुमति मांगी गई, जिसे हाईकोर्ट ने आधारहीन मानते हुए खारिज कर दिया.
क्या है मामला?
साल 2019 में लोकसभा आम चुनाव के दौरान भाजपा प्रत्याशी जया प्रदा के खिलाफ आचार संहिता के दो मामले दर्ज हुए थे. मामले की सुनवाई रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है. दोनों मामले में विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने कई बार समन जारी किया है. हालांकि पूर्व सांसद ने हर बार समन को नजरअंदाज कर दिया और कोर्ट में हाजिर नहीं हुईं.
फरार घोषित हो चुकी हैं जया प्रदा
इसके बाद पुलिस ने जया प्रदा के खिलाफ अलग-अलग तारीखों पर सात बार गैर जमानती वारंट जारी किया. इसके बावजूद रामपुर पुलिस उन्हें कोर्ट में हाजिर करने में नाकामयाब रही. रामपुर की एमपी-एमएलए अदालत जया प्रदा को ‘फरार’ घोषित कर चुकी है.