उच्चतम न्यायालय दाखिले और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 10 फीसदी आरक्षण को बरकरार रखा है. EWS कोटा पर SC के 5 में से 4 जज EWS आरक्षण के पक्ष में है. EWS आरक्षण बरकरार है. वही EWS पर सिर्फ जस्टिस भट्ट की राय अलग. (वीडियो देखने के लिए 5 सेकंड रुकें)