मूर्तिकारों के समर्थन में हिंदू संगठन उतर गया था. विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने इसे तुगलकी फरमान बताते हुए संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा और आंदोलन की चेतावनी दी थी.
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Kota: अनंत चतुर्दशी सहित कई त्योहारों के लिए तैयार हो रही मूर्तियों की लंबाई 3 फीट से अधिक करने पर पाबंदी लगाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित कई सामाजिक संगठनों द्वारा आंदोलन की चेतावनी के बाद अब जिला प्रशासन ने भी आदेश में बदलाव कर तीन की बजाय 12 फीट की मूर्ति बनाने के लिए सहमति जताई है.
मूर्तिकारों के समर्थन में हिंदू संगठन उतर गया था. विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने इसे तुगलकी फरमान बताते हुए संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा और आंदोलन की चेतावनी दी थी. जिसके बाद आनन फानन में जिला प्रशासन ने आदेश को निरस्त करते हुए तीन के बजाय 12 फीट तक की मूर्ति बनाने की सहमती जताई.
बजरंग दल सह प्रांत संयोजक योगेश रेनवाल ने बताया कि कुछ समय से देखा जा रहा है कि हिंदू समाज के त्योहार आते ही राजस्थान सरकार द्वारा इस तरीके के तुगलकी आदेश जारी किए जाते हैं. रेनवाल ने कहा कि देश हिंदू, त्योहारों को बड़े ही उत्साह के साथ मना रहा है. ऐसे में मूर्ति कलाकारों को केवल 3 फीट तक की ऊंचाई की मूर्ति बनाने के लिए पाबंद किया जा रहा है. इस आदेश से कलाकारों व मजदूरों के ऊपर आर्थिक संकट बढ़ेगा. वो कई महीनों से मूर्तियां बनाने के काम में लगे हैं. मिट्टी से गजानन व दुर्गा की कई मूर्तियां बनकर तैयार की जा चुकी हैं. केवल रंग रोगन बाकी है. अन्य महानगरों में ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है.
यह हुआ था आदेश जारी
शहर पुलिस के नोटिस से मूर्तिकारों को चिंताओं में डाल दिया था. जिसमें पीओपी से प्रतिमाएं बनाएं जाते पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की बात लिखी गई है. साथ ही मूर्तियों की ऊंचाई 3 फीट से अधिक नहीं रखने के निर्देश दिए गए हैं. जवाहरनगर थाना पुलिस द्वारा मूर्तिकारों को भेजे गए नोटिस में लिखा है-आगामी गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा ,अनंत चतुर्दशी पर्वों पर गणेश, दुर्गा की प्रतिमा/मूर्तियां बनाई जाएगी. उक्त प्रतिमाओं,मूर्तियों का विसर्जन चंबल नदी और किशोर सागर तालाब में किया जाता है. जिससे जल प्रदूषित होता है और जलीय जीव जंतुओं पर प्रभाव पड़ता है. अतः प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) की मूर्तियां नहीं बनाएं. अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां बनाई हुई पाई जाती हैं ,तो मूर्तियां जब्त कर नियम अनुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. मिट्टी की मूर्तियों की ऊंचाई 3 फीट से अधिक नहीं होगी. आ
आनन फानन में बदला निर्णय
3 फीट से अधिक देवी देवताओं की मूर्ति बनाने के प्रतिबंध के आदेश के बाद आनन-फानन में बैठक के दौरान निर्णय में बदलाव किया गया. अनन्त चतुर्दशी,शोभायात्रा की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में निर्णय हुआ कि इस बार शोभायात्रा में पीओपी की प्रतिमाएं पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी. कोई भी प्रतिमा 12 फीट से अधिक ऊंचाई की नहीं होगी. इससे पहले जवाहर नगर पुलिस ने मूर्तिकारों को नोटिस जारी कर मिट्टी की प्रतिमा की ऊंचाई 3 फीट से अधिक नहीं रखने के निर्देश दिए थे. कलेक्टर की अध्यक्षता में हुए निर्णय के बाद जवाहर नगर पुलिस द्वारा मूर्तिकारों को दिए गए नोटिस पर सवाल उठता है कि उन्होंने किस आधार पर मिट्टी की प्रतिमा की ऊंचाई 3 फीट से ज्यादा नहीं रखने की बात लिखी थी?
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