हनुमानगढ़: ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा
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हनुमानगढ़: ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

हनुमानगढ़: रिश्ते की बहन से रेप करने वाले दरिंदे को कोर्ट ने सुनाई सजा, 10 साल की सजा और 12 हजार के अर्थदण्ड से किया दंडित, अश्लील फोटो से ब्लैकमेल कर 2 साल तक करता रहा रेप.

 

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.

हनुमानगढ़: रिश्ते की बहन से 2 साल तक ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने के आरोपी को सोमवार को हनुमानगढ़ अपर जिला और सेशन न्यायधीश संख्या एक ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 साल की कठोर सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी को 12 हजार रुपये की अर्थदण्ड से भी दंडित किया है. रिश्ते में पीड़िता के भाई लगते शख्स ने ही युवती से रेप किया था. जिसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ था. महिला थाना पुलिस ने इस मामले में आरोपी युवक सतविंदर के खिलाफ चालान पेश किया था. मामले की सुनवाई करते हूए कोर्ट ने आज फैसला सुना दिया है.

अपर लोक अभियोजक रिछपाल चहल ने बताया कि महिला थाने में 2019 को पीड़िता ने रिपोर्ट दी थी कि आरोपी सतविंदर पुत्र बिशनाराम निवासी डबली राठान ने 12 मार्च 2017 मुझे घर मे अकेली देखकर घुस गया. घर में घुसकर आरोपी जबरदस्ती रेप किया और चिल्लाने पर कपड़े से मुंह बंद कर दिया.

पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया था कि आरोपी युवक ने अपने मोबाइल से नग्न अवस्था मे फ़ोटो खींच ली. उस फोटो को दिखाकर दो साल तक ब्लैकमेल कर बार-बार रेप करता रहा. महिला थाना पुलिस ने युवक सतविंदर को आरोपी मानते हुए उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया था.

 इस मामले पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए युवक सतविंदर को दोषी मानते हुए 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 12 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित भी किया है. फैसला अपर जिला एवं सैशन न्यायधीश संख्या 1 के सरदार पलविंदर सिंह ने सुनाया.

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