Dungarpur Rape : पीडिता के पिता ने बताया था कि 20 जुलाई 2020 को उसकी नाबालिग बेटी रात को घर पर ही थी और सुबह घर से गायब थी. राजकुमार द्वारा अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसका अपहरण करने व 15 दिनों तक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया.
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Dungarpur Rape : डूंगरपुर जिले की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है. मामले में पोक्सो कोर्ट ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वही एक लाख 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. एक नवम्बर 2020 को पीडिता के पिता ने दोवडा थाने में मामला दर्ज करवाया था.
बॉडी-डूंगरपुर जिले की पोक्सो कोर्ट के विशिष्ठ लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि एक नवंबर 2020 को दोवड़ा थाने में एक नाबालिग के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. रिपोर्ट में पीडिता के पिता ने बताया था कि 20 जुलाई 2020 को उसकी नाबालिग बेटी रात को घर पर ही थी और सुबह घर से गायब थी और अज्ञात युवक पर उसे भगा ले जाने का आरोप लगाया था. इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग की तलाश शुरू की. इसके बाद पुलिस ने नाबालिग को उदयपुर जिले से कुराबड़ निवासी राज उर्फ राजकुमार के कब्जे से दस्तयाब किया. पुलिस नाबालिग को दस्तयाब कर उसे थाने लेकर आई.
पूछताछ में पीड़ित नाबालिग ने राजकुमार द्वारा अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसका अपहरण करने व 15 दिनों तक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया. जिस पर पुलिस ने पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपी राजकुमार को गिरफ्तार किया. इधर अनुसन्धान पूर्ण करते हुए दोवडा थाना पुलिस ने डूंगरपुर पोक्सो कोर्ट में चालान पेश किया. इधर इसी मामले में पोक्सो कोर्ट ने आज अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी राजकुमार को दोषी करार दिया. वही पोक्सो कोर्ट ने दोषी राजकुमार को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. वही दोषी पर एक लाख 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
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