सद विभाग ने चारों लोगों के खिलाफ पीडीआर एक्ट में मामला दर्ज करवाया है. एक्ट के तहत गबन किये गए 1483 क्विंटल गेंहू के बदले 40 लाख रूपये से अधिक की वसूली की जायेगी. बता दें कि जिले में पीडीआर एक्ट में यह पहली कार्रवाई होगी .
Trending Photos
Chorasi: डूंगरपुर जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गरीबों को मिलने वाले गेंहू का गबन करने के मामले में 3 डीलर्स और एक लेम्प्स व्यवस्थापक के खिलाफ रसद विभाग ने सख्ती जतायी गयी है .रसद विभाग ने चारों लोगों के खिलाफ पीडीआर एक्ट में मामला दर्ज करवाया है. एक्ट के तहत गबन किये गए 1483 क्विंटल गेंहू के बदले 40 लाख रूपये से अधिक की वसूली की जायेगी. बता दें कि जिले में पीडीआर एक्ट में यह पहली कार्रवाई होगी .
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना व खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गरीबों को मिलने वाले गेहूं का गबन के मामले में अब तक थाने में केस दर्ज होकर गिरफ़्तारी व जेल भेजने की कार्रवाई ही होती आई है, लेकिन अब रसद विभाग ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती अपनाई है. जिसमे पीडीआर एक्ट में मामला दर्ज होकर वसूली की कार्रवाई की जायेगी.
सेंटर वीरावाड़ा के डीलर शंकरलाल की मौत के बाद राशन वितरण व्यवस्था उचित मूल्य दुकानदार सेंटर बिलपन के कांतिलाल को दी गई थी. ग्राम पंचायत करावाड़ा ने कांतिलाल की ओर से राशन वितरण में गंभीर अनियमितता की गई थी. बता दें कि कांतिलाल राशन वितरण न करके उसकी जगह मृत डीलर शंकरलाल का पुत्र नारायण राशन वितरण कर रहा था.
600 क्विंटल गेहूं का गबन
जहां पोस मशीन में गेहूं का स्टॉक 742.5 क्विंटल, चीनी 511.7 किलोग्राम और केरोसीन 45.3 लीटर था. गोदाम का भौतिक सत्यापन करने पर गोदाम में किसी प्रकार का स्टॉक नहीं पाया गया. इस प्रकार 742 क्विंटल गेहूं में से सिर्फ 142 क्विंटल गेहूं ही जमा कराया और बकाया 600 क्विंटल गेहूं का गबन कर दिया. इसी तरह लैम्पस सीथल के पूर्व व्यवस्थापक रामेश्वर पाटीदार ने भी 319.87 क्विंटल गेहूं का गबन किया था.
यह भी पढ़ें : लम्पी वायरस पर जिला प्रशासन अलर्ट, डॉ. इन्द्रजीत यादव ने किया गौशाला का दौरा
गबन की कितनी राशि वसूली जाएगी
वहीं रातडिया के डीलर विमल प्रकाश ने 305 क्विंटल गेहूं का गबन किया था और बाबा की बार के राशन डीलर लक्ष्मण बंजारा ने 258.47 क्विंटल गेहूं का गबन किया था. दोनों मामलों में आरोपियों ने गबन गेहूं की राशि को अब तक जमा नहीं कराया. चारों मामलो में विभाग की ओर से बार-बार अवगत कराने के बाद इन्होंने कोई रुचि नहीं ली. इस पर रसद विभाग ने अब पीडीआर एक्ट के तहत केस दर्ज करवाया गया है. पीडीआर एक्ट में तीनों राशन डीलर्स और एक व्यवस्थापक से इनकी संपत्तियों से गेहूं गबन की राशि की वसूली की जायेगी |
बहराल गरीबो के राशन का गेंहू डकारने वाले राशन डीलर्स व व्यवस्थापक के खिलाफ रसद विभाग ने पीडीआर एक्ट में कार्रवाई करते हुए सख्ती दिखाई है. डूंगरपुर 3 राशन डीलर्स और एक व्यवस्थापक ने 1483.34 क्विंटल गेहूं यानि 1 लाख 48 हजार 334 किलो सरकारी गेहूं का गबन किया. गेहूं का वर्तमान मूल्य 27 रुपए माना जा रहा है. जिसके हिसाब से चारों लोगों से 40 लाख 5 हजार 18 रुपए की वसूली की जाएगी.
Reporter: Akhilesh Sharma
अपने जिले की खबरों के लिए यहां क्लिक करें