करंट से किशोर की मौत डिस्कॉम की लापरवाही से हुई, 9 लाख का मुआवजा दें डिस्काम- एडीजे कोर्ट
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करंट से किशोर की मौत डिस्कॉम की लापरवाही से हुई, 9 लाख का मुआवजा दें डिस्काम- एडीजे कोर्ट

16 सितंबर सन 2017 को बाड़ी शहर के पचौरी पाड़ा मोहल्ले में घर के बाहर किसी काम से आये 16 वर्षीय किशोर श्याम शर्मा पुत्र रामअवतार शर्मा के बिजली के खंभे में आए करंट की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई थी.

करंट से किशोर की मौत डिस्कॉम की लापरवाही से हुई, 9 लाख का मुआवजा दें डिस्काम- एडीजे कोर्ट

Bari News : धौलपुर के बाड़ी कस्बा के पचौरी पाड़ा मोहल्ले में खम्भे में आये करंट से हुई किशोर की मौत के मामले में पीड़ित परिवार के परिवाद पर एडीजे कोर्ट ने डिस्कॉम को दोषी करार दिया है और मृतक के माता-पिता को क्षतिपूर्ति राशि के रूप में नौ लाख से अधिक रूपये देने के आदेश दिये गये हैं.

धौलपुर के बाड़ी उपखंड के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने सन 2017 के बिजली करंट से किशोर की हुई मौत के मामले में दायर परिवाद पर पीड़ित पक्ष द्वारा डिस्कॉम पर लगाए गए लापरवाही के आरोप में कार्यवाही करते हुए दोनों पक्षों को सुनने के बाद शुक्रवार को फैसला सुनाया है. जिसमें डिस्कॉम को उक्त मामले में विद्युत खंभे में आए करंट और करंट से हुई 16 वर्षीय किशोर की मौत का जिम्मेदार माना है.

एडीजे नीरज कुमार ने उक्त मामले में फैसला सुनाते हुए 16 वर्षीय किशोर मृतक श्याम शर्मा के पिता रामअवतार शर्मा और मृतक की मां रामकुमारी शर्मा को क्षतिपूर्ति राशि के रूप में 9 लाख 07 हजार 400 रुपये की राशि सन 2018 से 6% वार्षिक ब्याज के साथ 2 महीने में भुगतान करने के आदेश दिए हैं.

पीड़ित राम अवतार शर्मा और रामकुमारी शर्मा के अधिवक्ता सैयद शौकत अली ने बताया था, की 16 सितंबर सन 2017 को बाड़ी शहर के पचौरी पाड़ा मोहल्ले में घर के बाहर किसी काम से आये 16 वर्षीय किशोर श्याम शर्मा पुत्र रामअवतार शर्मा के बिजली के खंभे में आए करंट की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई थी.

उक्त घटना के बाद पीड़ित रामअवतार शर्मा पुत्र रामदयाल शर्मा ने डिस्कॉम की लापरवाही को लेकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की. जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. ऐसे में पीड़ित परिजनों की तरफ से उन्होंने क्षतिपूर्ति का दावा पेश किया था. जिसका मामला एडीजे कोर्ट में विचाराधीन था.

शुक्रवार को एडीजे नीरज कुमार ने उक्त मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुनाया है. जिसमें डिस्कॉम के बाड़ी डिवीजन के अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंता को मामले में क्षतिपूर्ति राशि के रूप में 09 लाख,07 हजार 400 रुपये की राशि 2018 से अब तक 6% वार्षिक ब्याज की दर से दो महीने में अदा करने के आदेश दिए हैं.

रिपोर्टर- भानु शर्मा

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