दौसा में दहेज प्रताड़ना का मामला: पति को आजीवन कारावास की सजा, एडीजे कोर्ट लालसोट ने सुनाया फैंसला
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दौसा में दहेज प्रताड़ना का मामला: पति को आजीवन कारावास की सजा, एडीजे कोर्ट लालसोट ने सुनाया फैंसला

Dausa news: दौसा जिले के लालसोट में एडीजे कोर्ट द्वारा दहेज प्रताड़ना से तंग आकर नव विवाहिता के आत्महत्या के प्रकरण में पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है

फाइल फोटो,

Dausa news: राजस्थान के दौसा के लालसोट में एडीजे कोर्ट द्वारा दहेज प्रताड़ना पर बड़ा फैसला सुनाया है. नव विवाहिता के आत्महत्या के प्रकरण में पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी पति रामगढ़ पचवारा निवासी महावीर सिंह राजपूत है, जिस पर मृतका के साथ मारपीट कर बार-बार पैसे मांगने का भी आरोप था कोर्ट ने अपर लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों और गवाहों के आधार पर सुनवाई पूरी होने के बाद आज यह फैसला सुनाया.

लालसोट एडीजे कोर्ट के अपर लोक अभियोजक श्याम सुंदर शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया गंगापुर सिटी के मिर्जापुर गांव निवासी उदय सिंह राजपूत ने 25 जून 2020 को एक रिपोर्ट रामगढ पचवारा थाने में दर्ज करवाई थी जिसमे आरोप लगाया गया था,

मृतका बेटी रिंकी के पति और सुसराल के अन्य सदस्य उससे पीहर से बार बार पैसे लाने की मांग करते थे नहीं लाने पर मारपीट करते थे जिससे तंग आकर बेटी रिंकी ने शादी के कुछ माह बाद ही मौत को गले लगा लिया. मृतका रिंकी की शादी 9 फरवरी 2020 को रामगढ पचवारा निवासी महावीर सिंह राजपूत के साथ हुई थी.

मृतका के पिता ने एफआईआर में लिखा आरोपी पति शराब पीकर उनकी बेटी के साथ मारपीट करता था हालांकि उन्होंने कई बार पैसे देकर समझाइस का प्रयास भी किया लेकिन वह आये दिन ही पैसों की मांग करने लगा और रिंकी के साथ ज्यादती करना शुरू कर दिया ऐसे में बेटी रिंकी ने परेशान होकर फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली.

पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई जिस पर साक्ष्य ओर गवाहों के आधार पर सुनवाई पृरी होने के बाद आज कोर्ट ने आरोपी महावीर सिंह राजपूत को धारा 304 बी आईपीसी के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई वही 406 आईपीसी के आरोप में एक वर्ष के साधारण कारावास ओर एक हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दंडित किया.

Reporter- Laxmi Sharma

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