चूरू में मासूम से हैवानियत पर पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को सुनाया ताउम्र कैद, कहा- ये किसी नरमी का हकदार नहीं
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चूरू में मासूम से हैवानियत पर पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को सुनाया ताउम्र कैद, कहा- ये किसी नरमी का हकदार नहीं

Churu: चूरू में मासूम से हैवानियत पर पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को ताउम्र कैद की सुनाई और कहा कि ये किसी नरमी का हकदार नहीं है.

चूरू में मासूम से हैवानियत पर पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को सुनाया ताउम्र कैद, कहा- ये किसी नरमी का हकदार नहीं

Churu: चूरू जिले के सुजानगढ़ सदर थाने में अगस्त 2021 में दर्ज 10 साल की मासूम से दुष्कर्म के मामले में चूरु पोक्सो कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने 30 वर्षीय आरोपी बिरजू सिंह को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 13 गवाहों और दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. मामले की गम्भीरता को देखते हुए 12 महीने में कोर्ट ने अपना फैसला देते हुए विशेष टिप्पणी भी की है. पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने मामले में टिप्पणी करते हुए लिखा कि ऐसे घिनौने अपराध का आरोपी किसी नरमी का हकदार नहीं है.

पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक वरुण सैनी ने बताया कि सुजानगढ के सदर थाने में 29 अगस्त 2021 को मुकदमा दर्ज हुआ था कि निकटवर्ती गावं की 10 वर्षीय बालिका अपनी छोटी 5 वर्षीय बहन के साथ छाछ लेने जा रही थी. तभी आरोपी बिरजू सिंह ने 10 वर्षीय बालिका को पकड़ लिया और बहला-फुसलाकर अपनी ढाणी में बने कमरे में ले गया. जहां आरोपी ने दरिंदगी की हदें पार करते हुए 10 वर्षीय बालिका को हवस का शिकार बना डाला.

परिजनों को बालिका लहूलुहान हालत में मिली थी. मौके से भागते हुए आरोपी बिरजू सिंह को परिजनों ने पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया गया था. मामले में पुलिस ने 20 दिनों में पोक्सो कोर्ट में चालान पेश किया. कोर्ट ने भानीसरिया हिरावतान निवासी 30 वर्षीय आरोपी बिरजू सिंह राजपूत को आजीवन कारावास और 68000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है.

Reporter- Gopal kanwar

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