राजस्थान-मध्यप्रदेश ( Rajasthan Madhya Pradesh ) के लाखों अफीम किसानों ( Poppy Farmers ) के लम्बे इंतजार को खत्म करते हुए अब वित्त मंत्रालय ( Finance Ministry ) दिल्ली ने अफीम नीति ( Poppy Policy ) वर्ष 2022-23 की घोषणा कर दी है. इस अफीम नीति का राजपत्र ( gazette ) में प्रकाशन भी हो गया है.
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Chittorgarh: राजस्थान-मध्यप्रदेश ( Rajasthan Madhya Pradesh ) के लाखों अफीम किसानों ( Poppy Farmers ) के लम्बे इंतजार को खत्म करते हुए अब वित्त मंत्रालय ( Finance Ministry ) दिल्ली ने अफीम नीति ( Poppy Policy ) वर्ष 2022-23 की घोषणा कर दी है. इस अफीम नीति का राजपत्र ( gazette ) में प्रकाशन भी हो गया है. इस बार वित्त मंत्रालय ने पात्र किसानों को 10-10 आरी का पट्टा देने की घोषणा की है.
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इसके अतिरिक्त भी कई बिंदुओं पर विचार कर वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2022-23 की अफीम नीति को जारी किया है. वर्ष 2022-23 की अफीम नीति के प्रमुख बिंदू- सभी पात्र किसानों को 10-10 आरी के पट्टे दिए जाएंगे. किसान 2 से अधिक भूखंडों पर अफीम की बुवाई कर सकेंगे. काश्तकार यदि चाहे तो लाइसेंस ( License ) प्राप्त करने के लिए पट्टे पर दूसरो की भूमि ले सकता है. इसकी अनुमति रहेगी. आगामी वर्ष 2022-23 में प्रति हेक्टेयर 5.9 किलोग्राम मॉरफीन ( Morphine ) देनी होगी.
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वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान फसल की जुताई करने वाले किसानों को वर्ष 2023-24 के लिए पात्र नहीं माना जाएगा. लुइनी-चिरनी में 4.2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से ऊपर मॉरफीन देने वाले किसानों को भी 10-10 आरी के पट्टे दिए जाएंगे. 1999 से 2021 तक 6 प्रतिशत से अधिक मार्फिन देने वाले सभी किसानों को पट्टे दिए जाएंगे. सीपीएस पद्धति में 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ( hectare ) से ऊपर और 4.2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से नीचे ऊपर देने वालों को भी 10-10 आरी के पट्टे दिए जाएंगे. सीपीएस ( CPS ) पद्धति के तहत लगभग 15 हजार नए पट्टे बंट सकते हैं.
Reporeter- Deepak Vyas
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