Bhilwara Crime : हत्या के मामले में 2 को आजीवन कारावास, एक लाख जुर्माना, 4 को 10 साल की सजा सहित 30 हजार जुर्माना
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Bhilwara Crime : हत्या के मामले में 2 को आजीवन कारावास, एक लाख जुर्माना, 4 को 10 साल की सजा सहित 30 हजार जुर्माना

Bhilwara Crime News : भीलवाड़ा जिले के रायला क्षेत्र के खारड़ी गाव में 7 वर्ष पूर्व लाठियों और कुल्हाड़ियों से मारपीट की गई थी. जिससे इलाज के दौरान मौत हो गई थी. न्यायालय ने हत्या के मामले में 2 को आजीवन कारावास एक लाख जुर्माना, 4 को 10 साल की सजा व 30 हजार जुर्माना सुनाते हुए दोषी करार दिया.

Bhilwara Crime : हत्या के मामले में 2 को आजीवन कारावास, एक लाख जुर्माना, 4 को 10 साल की सजा सहित 30 हजार जुर्माना

Bhilwara Crime News : भीलवाड़ा जिले के रायला क्षेत्र के खारड़ी गाव में 7 वर्ष पूर्व लाठियों और कुल्हाड़ियों से मारपीट की गई थी. जिससे इलाज के दौरान मौत हो गई थी. न्यायालय ने हत्या के मामले में 2 को आजीवन कारावास एक लाख जुर्माना, 4 को 10 साल की सजा व 30 हजार जुर्माना सुनाते हुए दोषी करार दिया. घटना 14.सितंबर 2017 की है. हत्या के मामले में अपर सेशन न्यायाधीश सरिता मीना ने सजा सुनाई.

घटना दिनांक 14.9. 2017 की है उस रोज भेरू पिता रघुनाथ गुर्जर निवासी खारडी ने थाना रायला में एक रिपोर्ट दी. रिपोर्ट अनुसार भेरू के गांव का हीरा पिता घीसा गुर्जर उसके परिवार वालों को गालियां निकाल रहा था इस बात का ओलम्बा देने के लिए उसके बड़े पिता नानू पिता बख्तावर गुर्जर मंदिर के पास जाकर हीरा को गालियां निकालने से मना किया तो हीरा ने नानू के साथ लाठियों, कुल्हाड़ी से मारपीट करना शुरू कर दिया.

जिस पर उनका बीच बचाव करने के लिए भेरू,परमेश्वरी ,देवकरण ,अनोपी, रघुनाथ, मांगू गए तो हीरा और उसके परिवार जनों द्वारा सभी के साथ लाठियो और कुल्हाड़ियों से मारपीट की जिससे सभी गंभीर घायल हो गए और नानू गुर्जर की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई.

पुलिस थाना रायला द्वारा अनुसंधान कर हीरा पिता घीसा गुर्जर, अर्जुन पिता घीसा गुर्जर, छोटू पिता घीसा गुर्जर, मेवा पिता छितर गुर्जर, नानू पिता नारायण गुर्जर, प्रेम पिता मेवा गुर्जर, लाडू पिता मेवा गुर्जर सभी निवासी खारडी के विरुद्ध धारा 302, 307, 323, 324, 325, 147, 148 149 भारतीय दंड संहिता में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया.

राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए अपर लोक अभियोजक कमल जीनगर ने कुल 22 गवाह और कुल 82 दस्तावेज और 21 आर्टिकल न्यायालय में पेश किये। न्यायालय ने आज हीरा गुर्जर और नानू गुर्जर को धारा 302/34 भारतीय दंड संहिता में आजीवन कारावास की सजा और एक लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया तथा छोटू गुर्जर, मेवा गुर्जर, प्रेम गुर्जर, लाड़ू गुर्जर को धारा 307/149 भारतीय दंड संहिता में 10 वर्ष के कारावास की सजा ओर तीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया.

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