Beawar: मारपीट व लूट प्रकरण के 10 वर्ष पुराने प्रकरण का निस्तारण करते हुए तीन आरोपियों को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है.
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Beawar: अपर जिला एवं सेंशन न्याधीश ब्यावर संखया 2 जितेन्द्र कुमार सांवरिया ने मारपीट व लूट प्रकरण के 10 वर्ष पुराने प्रकरण का निस्तारण करते हुए तीन आरोपियों को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है.
तीन आरोपियों को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा
न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों को 5 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया. अदम अदायगी के अभाव में आरोपियों को 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा. प्रकरण के अनुसार मरोगला सरवाड निवासी कोमलसिंह राव 17 सितबंर 2012 को सहायक दीपक के साथ अपना ट्रक लेकर किशनगढ़ से पाउडर भरने के लिए देवगढ़ जा रहा था. अजमेर से उदयपुर जाने के दौरान ब्यावर शहर के उदयपुर रोड चुंगी नाके पर टीलाखेडा निवासी नरपतसिंह उर्फ पिंटू पुत्र इंदरसिंह रावत, भूरसिंह उर्फ भूरा पुत्र हरीसिंह रावत तथा रविन्द्रसिंह उर्फ चैनसिंह रावत ने भीम जाने के लिए लिफट लेकर ट्रक में सवार हुए.
चाकू से हमला कर जख्मी कर दिया था
बताया जा रहा है कि सुरजपुरा के आसपास ट्रक के पीछे सवार लोगों ने डाले की सांगल बजाई जिस पर ट्रक चालक कोमलसिंह ने ट्रक को साइड में लेकर खड़ा कर दिया. ट्रक के खडा होते ही ट्रक में सवार नीचे उतरे तथा ट्रक चालक कोमलसिंह के साथ मारपीट करते हुए चाकू से हमला कर दिया. इस दौरान बीच बचाव करने आए ट्रक सहायक दीपक के साथ भी इन युवकों ने मारपीट करते हुए उस पर भी चाकू से हमला कर जख्मी कर दिया. मारपीट के दौरान युवकों ने ट्रक चालक के जेब में रखे 7 हजार रुपए और उसका मोबाइल पर दीपक के जेब में रखे 5 सौ रुपए व मोबाइल छीन लिया तथा दोनों को बंधक बनाकर ट्रक में सवार कर लिया तथा थोडी दी दूर पर दोनों को ट्रक सहित छोड़कर फरार हो गए.
तीनों आरोपियों को सैदरिया स्थित उपकारागृह भेजा
इस दौरान बंधक ट्रक चालक जैसे-तैसे सड़क पर बाहर आया तथा वहां से गुजर रहे अन्य वाहन चालकों को आपबीती सुनाते हुए जवाजा थाने को सूचित किया. सूचना मिलते ही जवाजा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चालक कोमलसिंह तथा सहायक दीपक को उपचार हेतु राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय ले जाकर भर्ती करवाया. इस दौरान पुलिस ने ट्रक चालक कोमलसिंह के पर्चा बयान के आधार पर शिकायत दर्ज कर त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
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पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जांच पूरी कर न्यायालय में चालान पेश किया. इस दौरान आरोपी जमानत पर रिहा हो गए. मामले की पैरवी करते हुए सहायक अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार मिश्रा तथा सहायक राकेश परेवा ने बताया कि 10 वर्ष तक चले प्रकरण में अभियोजन की और से 59 दस्तावेज तथा 13 गवाह पेश किए. शनिवार को न्यायालय की और से सुनाई गई सजा के बाद तीनों आरोपियों को सैदरिया स्थित उपकारागृह भिजवा दिया गया.
Reporter- Dilip Chauhan