Anil Kapoor: 'झकास' पर अब सिर्फ अनिल कपूर का हक, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, जानिए
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Anil Kapoor: 'झकास' पर अब सिर्फ अनिल कपूर का हक, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, जानिए

इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह ने कहा- किसी व्यक्ति की आवाज़, नाम, तस्वीर या डायलॉग को अवैध तरीके से, वो भी अपने आर्थिक फायदे के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती.

Anil Kapoor: 'झकास' पर अब सिर्फ अनिल कपूर का हक, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, जानिए

नई दिल्ली:  फिल्म कलाकारों जैसी एक्टिंग या उनके जैसे डॉयलॉग बोलने से पहले आप ये खबर जरूर पढ़ लें. क्योंकि  इसे लेकर दिग्गज एक्टर अनिल कपूर (Anil Kapoor) ने हाल ही में  दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है. उन्होंने एक याचिका दायर कर व्यक्तित्व के अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षा करते हुए अदालत में गुहार लगाई है. एक्टर ने अपने नाम और फोटोज सहित खुद से जुड़ी चीजों को लेकर भी नाराजगी जताई है.

दरअसल अनिल कपूर का मानना है कि उनका नाम, स्टाइल या फोटोज का इस्तेमाल करने से उनकी पर्सनैलिटी पर गलत असर पड़ रहा है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले के सामने आने के बाद बड़ा फैसला सुनाया है. उच्च न्यायालय ने अनिल कपूर के मशहूर डॉयलॉग झक्कास, AK समेत उनके नाम, फोटो, आवाज का व्यवसायिक तौर पर लाभ उठाने के लिए इस्तेमाल करने पर बुधवार को रोक लगा दी है. यानी अब किसी भी प्लेटफॉर्म पर एक्टर से जुड़ी चीजों का इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे पहले अभिनेता से इजाजत लेना होगी.

पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा
अनिल कपूर ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर अपने व्यक्तित्व के अधिकारों की सुरक्षा और सरंक्षा की मांग की थी. याचिका में कहा गया कि अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर उनके नाम, आवाज, और फोटो के साथ उनकी व्यक्तिगत चीजों का गलत इस्तेमाल हो रहा है.  एक्टर ने माना कि इससे उनकी इमेज और पर्सनैलिटी पर असर पड़ता है.

कोर्ट ने सुनाया ये फैसला
इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह ने कहा- किसी व्यक्ति की आवाज़, नाम, तस्वीर या डायलॉग को अवैध तरीके से, वो भी अपने आर्थिक फायदे के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती. किसी सेलेब्रिटी का राइट ऑफ एंडॉर्समेंट उसकी आजीविका का प्रमुख साधन हो सकता है. इसे अवैध रूप से इस्तेमाल करने की इजाज़त देकर खराब नहीं किया जा सकता

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