राहुल गांधी की जुबान पर छाए मोदी और अडानी; सदस्यता खोने के बाद 28 मिनट की पहली PC में 63 बार लिया नाम
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राहुल गांधी की जुबान पर छाए मोदी और अडानी; सदस्यता खोने के बाद 28 मिनट की पहली PC में 63 बार लिया नाम

Rahul Gandhi PC: सूरत कोर्ट से सजा मिलने और संसद की सदस्यता खत्म होने के बाद पहली बार राहुल गांधी मीडिया के सामने आए. इस दौरान उनके आरोपों से इतर इस बात पर चर्चा है कि उन्होंने कितनी बार प्रधानमंत्री, मोदी और अडानी कहा. आइये जानते हैं.

राहुल गांधी की जुबान पर छाए मोदी और अडानी; सदस्यता खोने के बाद 28 मिनट की पहली PC में 63 बार लिया नाम

Rahul Gandhi PC: नई दिल्ली। राहुल गांधी ने संसद सदस्यता रद्द होने और कोर्ट से सजा मिलने के बाद पहली बार अपना पक्ष रखा. इसके लिए उन्होंने मीडिया से बात करने के लिए एक पीसी बुलाई. इसमें उन्होंने कई बातें कहीं. लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि 28 मिनट की PC में राहुल गांधी की जुबान पर प्रधानमंत्री, मोदी और अडानी छाए रहे. अपने कुल 28 मिनट की चर्चा में राहुल गांधी ने 54 बार मोदी, अडानी और 9 बार प्रधानमंत्री शब्द बोला.

पीसी में छाए रहे प्रधानमंत्री, मोदी और अडानी
राहुल गांधी ने अपने PC की शुरुआत 'हिन्दुस्तान का लोकतंत्र खतरे में है' में है शब्दों के साथ किया. तकरीबन 28 मिनट की पीसी में उन्होंने केंब्रिज यूनिवर्सिटी में कही बात के साथ ही 2019 के बयान को लेकर सफाई दी. हालांकि, इस दौरान उनकी बातों में प्रधानमंत्री, मोदी और अडानी जैसे शब्द छाए रहे.

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63 बार बोले मोदीजी, प्रधानमंत्री और अडानी
राहुल गांधी के पूरे पीसी की बात करें तो उन्होंने 28 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 16 बार मोदी जी, 9 बार प्रधानमंत्री और 38 बार अडाणी का नाम यानी कुल मिलाकर 63 बार तीनों शब्दों का उपयोग किया. उन्होंने पत्रकारों के तमाम सवालों के जवाब दिए.

गांधी किसी से माफी नहीं मांगते
राहुल गांधी ने अपनी पीसी में कहा कि वक्त-वक्त पर भारतीय लोकतंत्र पर हमले किए जाते रहे हैं. मैं किसी से भी नहीं डरता हूं. मैं भारत के लोगों की लोकतांत्रिक आवाज की रक्षा करता रहूंगा. बयानों को लेकर माफी मांगने की मांग पर राहुल ने साफ कहा कि गांधी किसी से माफी नहीं मांगते. मैं माफी नहीं मांगूगा. मैं सावरकर नहीं हूं.

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क्या है मामला?
'सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है...', राहुल गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए ये बयान साल 2019 में दिया था. इसे लेकर सूरत की कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था. इसी पर गुरुवार को कोर्ट ने उन्हें दोषी मानते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी. हालांकि, कुछ समय में ही उन्हें जमानत भी दे दी गई थी. इसी के बाद उनकी सांसद सदस्यता खारिज कर दी गई थी.

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