MP News: मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री व कांग्रेस के विधायक उमंग सिंघार (Congress MLA Umang Singhar) को जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) से बड़ी राहत मिली है. पत्नी द्वारा दर्ज कराए गए गंभीर मामले में कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है.
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MP News: जबलपुर। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री व कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार (Congress MLA Umang Singhar) को जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) से अग्रिम जमानत का लाभ (Anticipatory Bail) मिल गया है. विधायक उमंग सिंघार पर पत्नी ने अप्राकृतिक यौन शोषण, दुष्कर्म और मानसिक प्रताड़ना समेत कई आरोप लगाए थे. हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने माना कि दोनों के बीच विवाद चल रहा था. हालांकि, कोर्ट ने मामले को समझने के बाद उन्हें अग्रिम जमानत दे दी.
हाईकोर्ट ने दी राहत
उमंग सिंघार विशेष कोर्ट में आवेदन खारिज होने के बाद हाई कोर्ट पहुंचे थे. यहां जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने उनकी सुनवाई की. यहां सिंघार के वकील ने तर्क दिया कि वो आदिवासी समाज समाज के है इस कारण उन्हें तीन शादी करने की छूट है. वैवाहिक जीवन में आपसी सहमति से संबंध स्थापित हुए थे. लेकिन, विवाद के बाद पत्नी ने पुलिस से शिकायत कर दी.
इन वकीलों ने की पैरवी
याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष दत्त और अधिवक्ता विभोर खंडेलवाल ने कोर्ट में पैरवी की. उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी का हवाला देते हुए बताया कि वैवाहिक तथा लिव-इन-रिलेशनशिप में टकराव के बाद दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करवाने में इजाफा हुआ है.
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पत्नी ने लगाए हैं गंभीर आरोप
उमंग सिंघार मध्य प्रदेश के गंधवानी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट पर विधायक हैं. खुद को उनकी पत्नी बताने वाली कांग्रेस नेत्री उनके खिलाफ रेप सहित अप्राकृतिक कृत्य करने को लेकर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत और बयान के आधार पर 18 नवंबर 2022 को सिंघार के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी.
पहले खारिज हो गया था आवेदन
FIR दर्ज होने के बाद से ही विधायक फरार चल रहे थे. उन्होंने MP-MLA विशेष कोर्ट इंदौर में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दिया था. लेकिन, कोर्ट ने आवेदन को खारिज कर दिया था. इसके बाद उमंग सिंघार हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे थे.
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