Ghatabillod Golikand Dhar: साल 2017 में मध्य प्रदेश के धार में हुए घाटाबिल्लोद गोलीकांड पर कोर्ट का फैसला आ गया है. मामले में पूर्व कांग्रेस विधायक बालमुकुंद सिंह गौतम (Balmukund Singh Gautam), उसके 2 भाई समेत 6 लोगों को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है. जानिए क्या था घाटाबिल्लोद गोलीकांड का पूरा मामला
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Ghatabillod Golikand Dhar: इंदौर। अखिरकार मध्य प्रदेश के धार जिले में साल 2017 में हुए घाटाबिल्लोद गोलीकांड मामले पर कोर्ट का फैसला आ गया. मामले में कोर्ट ने 6 लोगों को दोषी ठहराया और 7 साल कैद की सजा सुनाई. जिन लोगों को सजा सुनाई गई इसमें पूर्व कांग्रेस विधायक बालमुकुंद सिंह गौतम (Balmukund Singh Gautam) के अलावा 5 अन्य लोग हैं. दोषियों की सदा का फैसला 24 जून जिन शनिवार को इंदौर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया है.
किन-किन लोगों को हुई सजा
घाटाबिल्लोद गोलीकांड में पूर्व विधायक बालमुकुंद सिंह गौतम और अन्य 5 आरोपियों को इंदौर न्यायालय ने आईपीसी की धारा 307 मामले में 7-7 वर्ष की सजा सुनाई. इन दोषियों में बालमुकुंद सिंह के दो भाई शामिल हैं. आरोपी बालमुकुन्द के साथ राजेश सिंह पटेल ग्राम जामंदा जिला धार, पंकज गौतम निवासी लेबड, पप्पू उर्फ वीरेन्द्र गौतम निवासी लेबड, मनोज सिंह गौतम निवासी लेबड और राकेश सिंह गौतम निवासी लेबड को सजा सुनाई गई है.
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हालांकि, मामले में 3 और आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं होने पर कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है. फैसले से पहले कोर्ट परिसर में भारी पुलिस बल बुला लिया गया है. वहीं किसी भी तरह की घटना को लेकर प्रशासन और पुलिस को शहर में अलर्ट पर रखा गया था.
क्या था मामला?
बालमुकुन्द और अन्य आरोपियों ने 3 जून 2017 को वाहनों से आकर धारदार हथियार एवं आर्म्स से फरियादी एवं उसके साथियों पर कातिलाना हमला किया था. उसे मारने की नीयत से गोली चलाई गई थी. फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस चौकी डेहरी सराय थाना पीथमपुर पर अपराध क्रमांक 075/17 धारा 147, 148, 149, 307, 294, 506 भादवि 25, 26 आर्म्स एक्ट कायम किया गया था.
घटना दो जून 2017 की रात करीब 9 बजे के आसपास की है. पीथमपुर थाने में फरियादी चंदनसिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह घाटाबिल्लौद में अपने घर पर था. तभी बालमुकुंद गौतम अपने भाई और कुछ साथियों के साथ आया और पुराने विवाद को लेकर मारपीट करने लगा. उन्होंने विवाद के दौरान गोली भी चलाई, जो चंद्रभूषण, सुरेश सोलंकी और एक अन्य को लगी. हालांकि, इस मामले में बालमुकुंद की तरफ से भी FIR दर्ज कराई गई थी. लेकिन, इस मामले में हत्या सिद्ध नहीं हो सकी.
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