TRAI (टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया) ने सभी टेलिकॉम जैसे कि जियो, वोडाफोन-आइडिया, एयरटेल और बीएसएनएल ऑपरेटर्स के लिए नए निर्देश जारी कर दिया गए है.
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TRAI (टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया) ने सभी टेलिकॉम जैसे कि जियो, वोडाफोन-आइडिया, एयरटेल और बीएसएनएल ऑपरेटर्स के लिए नए निर्देश जारी कर दिया गए है. जिसके मुताबिक 30 सितंबर तक 140 मोबाइल नंबर की सीरीज से शुरू होने वाली टेलीमार्केटिंग कॉल और कॉमर्शियल मैसेजिंग को ब्लॉकचेन-बेस्ड डीएलटी प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट करने के लिए बोला गया है. अब कॉमर्शियल मैसेज में हेडर और भेजने वाले का कोड को डीएलटी प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड करवाना होगा.
इससे यूजर्स को होगा क्या फायदा
TRAI के निर्देश से यूजर्स को फायदा मिलेगा. इससे यूजर्स को आने वाल फर्जी कॉल, मैसेज से छुटकारा मिल सकता है. साथ ही TRAI की तर से प्रमोशनल कॉल्स को पर्सनल नंबर से करने पर दंड का प्रावधान भी किया गया है. साथ ही फर्जी कॉल और मैसेज को रोकने के लिए दूरसंचार विभाग की तरफ से 140 और 160 मोबाइल नंबर की सीरीज को जारी किया गया है. जिसमें 140 मोबाइल नंबर सीरीज को प्रमोशनल कॉल और मैसेज के लिए लागू किया जा रहा है. वहीं मोबाइल नंबर सीरीज 160 को वित्तीय लेनदेन से बैंकिंग के मैसेज आएंगे.
मैसेज भेजने और रिसीव करने वाले को पता होनी चाहिए जानकारी
TRAI की यह योजना 1 नवंबर 2024 से मैसेज भेजने वाले और मैसेज को रिसीव करने वाले दोनों को इसकी जानकारी पता होनी चाहिए. ट्राई के जारी निर्देश के मुताबिक अगर कोई 140 या फिर 160 नंबर सीरीज के अलावा प्रमोशनल या बैंकिंग मैसेज करता है. तो ऐसे किसी भी मैसेज को अस्वीकार किया जाएगा. इसी मामले को लेकर TRAI की तरफ से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं.
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अगर कोई भी यूजर हेडर या फिर कंटेंट टेम्प्लेट का गलत इस्तेमाल करता है, तो सरकार उसे ब्लैकलिस्ट कर सकती है. ट्राई ने कहा कि 1 सिंतबर 2025 से सभी टेलीकॉम कंपनियां यूआरएल, एपीके, ओटीटी लिंक या फिर कॉल बैक नंबर वाले संदेश प्रसारित करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा. जिसमें से न तो मैसेज और न तो कॉल के सही सोर्स की कोई जानकारी नहीं होगी. TRAI की मानें तो सिर्फ रजिस्टर्ड संस्था ही मोबाइल यूजर्स को प्रमोशनल वित्तीय या बैंकिंग मैसेज भेज सकेंगी।