Bomb Threats: आरके पुरम में दिल्ली पब्लिक स्कूल और पश्चिम विहार में जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल को सोमवार को बम से उड़ाने की धमकी मिली. दिल्ली पुलिस ने कहा कि दिल्ली के दो स्कूलों को ई-मेल के जरिए बम की धमकी मिली.
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Delhi Bomb Threats: आरके पुरम में दिल्ली पब्लिक स्कूल और पश्चिम विहार में जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल को सोमवार को बम से उड़ाने की धमकी मिली. दिल्ली पुलिस ने कहा कि दिल्ली के दो स्कूलों को ई-मेल के जरिए बम की धमकी मिली. एक आरके पुरम में और दूसरा पश्चिम विहार में. इस बीच, स्कूल प्रशासन ने छात्रों को वापस घर भेज दिया है, जबकि पुलिस और अग्निशमन विभाग को भी सुबह 7 बजे सूचित किया गया है.
आठ सप्ताह की समय सीमा तय
इससे पहले 19 नवंबर को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को बम की धमकियों और संबंधित आपात स्थितियों से निपटने के लिए एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) सहित एक व्यापक कार्य योजना विकसित करने का निर्देश दिया था. न्यायालय ने इन निर्देशों को पूरा करने के लिए आठ सप्ताह की समय सीमा तय की है. न्यायालय ने कहा कि एसओपी को सभी हितधारकों - कानून प्रवर्तन, स्कूल प्रबंधन और नगर निगम अधिकारियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित करना चाहिए. सुचारू समन्वय और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए.
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न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने अधिवक्ता अर्पित भार्गव द्वारा दायर एक आवेदन पर विचार करते हुए दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को बम धमकियों और संबंधित आपात स्थितियों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) सहित एक व्यापक कार्य योजना को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया. कार्य योजना को संबंधित हितधारकों, जिसमें स्कूल प्रतिनिधि, कानून प्रवर्तन एजेंसियां, नगर निगम के अधिकारी और अन्य राज्य विभाग शामिल हैं.