Palwal Rape Case: पहले अपहरण... फिर दुष्कर्म के बाद हत्या, कोर्ट ने दोषी को सुनाई ये कड़ी सजा
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Palwal Rape Case: पहले अपहरण... फिर दुष्कर्म के बाद हत्या, कोर्ट ने दोषी को सुनाई ये कड़ी सजा

Palwal Rape Case: पलवल की जिला अदालत ने नाबालिक लड़की का घर से अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करने के मामले में एक युवक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

Palwal Rape Case: पहले अपहरण... फिर दुष्कर्म के बाद हत्या, कोर्ट ने दोषी को सुनाई ये कड़ी सजा

Palwal Rape Case: पलवल के जिला अदालत ने नाबालिक लड़की का घर से अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करने के मामले में एक युवक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है,  जिला अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत राणा की फास्ट्रेक कोर्ट ने यह सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर 15 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. अदालत ने लड़की के माता-पिता को 25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने के भी निर्देश दिए है.

पीड़ित पक्ष से अधिवक्ता राजीव लांबा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया है कि चांदहट थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव निवासी एक नाबालिक लड़की का विनोद नामक युवक ने घर से अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर शव को रेलवे लाइन पर डालकर फरार हो गया, जिससे की मामला आत्महत्या का प्रतीत हो. इस मामले में आरोपी के खिलाफ साल 2019 में जीआरपी चौकी पलवल में शिकायत के आधार पर दुष्कर्म व हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था और आरोपी को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करके जेल भेज दिया गया था.

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तभी से यह मामला अदालत में विचाराधीन था. मामले में 30 जनवरी को जिला अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत राणा की फास्ट्रेक कोर्ट ने आरोपी विनोद को सबूतो के आधार पर दोषी करार दिया और आज आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही आरोपी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपये की आर्थिक मदद किए जाने के आदेश भी जारी किए है.

इससे पहले भी इस तरह के कई मामलों में प्रशांत राणा की अदालत द्वारा दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले के आरोपियों को फांसी और आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है. अधिवक्ता राजीव लांबा ने कहा कि जो अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को यह सजा सुनाई है. यह अदालत का सराहनीय फैसला है. क्योंकि, माननीय जिला अदालत द्वारा इस तरह की सजा सुनाने से लोगों को और समाज में एक मेसेज जाएगा की अगर कोई व्यक्ति इस तरह का अपराध करेगा या अपराध करने की कोशिश करेगा, तो कानून उसको इसी तरह की सजा सुनाएगा.

राजीव ने बताया कि वह और उनके सहयोगी वकील सीमा शर्मा और जितेंदर कुमार ने इस केस को अदालत में अच्छी तरह से लड़ा और नाबालिग लड़की का घर से अपहरण कर दुष्कर्म करने के हत्या कर शव रेलवे लाइन पर डालने वाले आरोपी को अदालत से आजीवन कारावास की सजा सुनवाई.

(इनपुटः रुस्तम जाखड़)