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Nuh News: नूंह साइबर पुलिस ने सोशल मीडिया पर आगामी 22 जुलाई को जल अभिषेक बृजमंडल शोभायात्रा को लेकर भड़काऊ पोस्ट डालने व कमेंट करने के मामले में फिरोजपुर झिरका विधायक मामन खान व नूंह बार एसोसिएशन के सीनियर एडवोकेट ताहिर हुसैन देवला के खिलाफ मामला दर्ज किया है.
ताहिर हुसैन देवला एडवोकेट नूंह में पिछले साल 31 जुलाई को ब्रज मंडल शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा के आरोपी विधायक मामन खान इंजीनियर के वकील हैं. वहीं नूंह हिंसा मामले में जेल में बंद सैकंडों आरोपियों की वकालत कर रहे हैं.
आपको बता दें कि आगामी 22 जुलाई 2024 को जिला नूंह में प्रस्तावित जलाभिषेक बृजमंडल शोभायात्रा के संबंध में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने पर नूंह पुलिस ने ताहिर निवासी देवला के खिलाफ साइबर क्राइम थाने में 89 नंबर का मुकदमा दर्ज किया है. जिसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 192,196(1),352,299,353(1)197(1)c,49 लगाई गई हैं.
जिस पर मंगलवार को ताहिर हुसैन देवला के वकीलों द्वारा नूंह जिला कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सुशील कुमार के कोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाई थी. जिस पर कोर्ट द्वारा सुनवाई करते हुए मामले को 18 जुलाई तक के लिए गिरफ्तारी नहीं करने के आदेश जारी कर दिए गए.
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वहीं इस पर नूंह जिला बार एसोसिएशन के प्रधान जाकिर हुसैन एडवोकेट का कहना है कि जो कोर्ट ने उचित समझा है उसी को ऑर्डर किया है. उन्होंने कहा कि ताहिर हुसैन देवला की गिरफ्तारी नहीं हो, इसके लिए 18 जुलाई तक के लिए आदेश दिए हैं. उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति या एडवोकेट को किसी के धर्म के बारे में कुछ भी कहना गलत है. जिला बार एसोसिएशन के सभी सदस्यों के साथ एक बैठक की गई है, जिसमें निर्णय यह लिया गया है कि जल अभिषेक ब्रजमंडल शोभायात्रा का सभी फूल मालाओं से स्वागत करेंगे, जिससे कि पूरे प्रदेश व देश में यह संदेश जाए कि मेवात एक पावन धरती है.
आप को बता दें कि पिछले साल 31 जुलाई को नूंह में बृजमंडल शोभायात्रा निकाली गई थी, जिसमें हिंसा हुई थी. इस हिंसा में जहां कई दर्जन वाहनों को जला दिया गया था, वहीं कई लोगों की मौत हो गई थी. इतना ही नहीं इस हिंसा के बाद 61 मुकदमे दर्ज किए गए थे और लगभग 600 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. आज भी इस हिंसा मामले में जहां सैकंडों युवा नूंह की सलंबा जेल में बंद हैं. वहीं इस मामले में फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस के विधायक मामन खान इंजीनियर को भी गिरफ्तार किया गया था और उन्हें लगभग 20 दिन तक जेल में रहना पड़ा था और अब वो जमानत पर बाहर हैं.
Input: Anil Mohania
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