India New Criminal Law: तीन नए अपराधिक कानून लागू होने के बाद साउथ ईस्ट दिल्ली के लगभग सभी थानों में जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. इसी क्रम में साउथ ईस्ट दिल्ली के जैतपुर थाने में एसएचओ संजीव मिश्रा द्वारा जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया.
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New Criminal Law: आज से देशभर में तीन नए अपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता लागू हो गए हैं. इन नए कानूनों ने ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली है. भारतीय दंड संहिता 163 साल पुराना कानून था, जिसकी जगह अब बीएनएस ने ले ली है. बीएनएस में धोखाधड़ी से लेकर संगठित अपराध के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है.
साउथ ईस्ट दिल्ली में जागरुकता कार्यक्रम
तीन नए अपराधिक कानून लागू होने के बाद साउथ ईस्ट दिल्ली के लगभग सभी थानों में जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. इसी क्रम में साउथ ईस्ट दिल्ली के जैतपुर थाने में एसएचओ संजीव मिश्रा द्वारा जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस दौरान जैतपुर थाने के RWA के लोग और स्थानीय लोग शामिल हुए.
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दिल्ली पुलिस के वकील बी देवाशक्कर ने बताया कि आज से देश में तीन नए कानून लागू हो रहे हैं, जिससे आम जनता को कानूनी प्रक्रिया में बहुत फायदा मिलने वाला है. दिल्ली पुलिस के 100 ऑफिसर्स सभी थानों में जाकर इसकी जानकारी और ट्रेनिंग दे रहे हैं. जिस प्रकार से 163 साल पुराने कानून को बदल गया है वह कहीं न कहीं जनहित के लिए बहुत बड़ा बदलाव और उनके लिए फायदेमंद साबित होगा. नए अपरीधिक कानूनों में महिलाओं, बच्चों और जानवरों से जुड़ी हिंसा के कानूनों को सख्त किया गया है, जिसका फायदा लोगों को मिलेगा. साथ ही इससे अपराधों में कमी आएगी.
इस दौरान थाने के एसएचओ संजीव मिश्रा ने बताया कि आज हमने अपने इलाके के सभी RWA के सदस्य और आम लोगों को थाने बुलाया था. इस दौरान जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन करके लोगों को नए अपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी दी गई. लोगों ने नए कानूनों का स्वागत किया है.एसएचओ संजीव मिश्रा ने बताया कि आज नए कानून के तहत एक अपराधिक मामला जैतपुर थाने में दर्ज भी कर लिया गया है.
इससे पहले राजधानी दिल्ली के कमला मार्केट पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा के तहत पहली एफआईआर दर्ज की गई. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत एक रेहड़ी-पटरी वाले के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.दरअसल, आरोपी रेलवे स्टेशन के पास बीच सड़क पर रेहड़ी लगाकर पानी, गुटखा बेच रहा था, जिससे आने-जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही थी.
Input- Hari Kishor Sah