Independence Day 2024: आतिशी नहीं कैलाश गहलोत करेंगे 15 अगस्त को ध्वजारोहण, LG ने किया नामित
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Independence Day 2024: आतिशी नहीं कैलाश गहलोत करेंगे 15 अगस्त को ध्वजारोहण, LG ने किया नामित

Independence Day 2024: दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत को नामित किया है. इससे पहले दिल्ली सरकार की ओर से शिक्षा मंत्री आतिशी का नाम दिया गया था. 

Independence Day 2024: आतिशी नहीं कैलाश गहलोत करेंगे 15 अगस्त को ध्वजारोहण, LG ने किया नामित

Independence Day 2024: राजधानी दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के दौरान ध्वजारोहण को लेकर असमंजस खत्म हो गया है. दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छत्रसाल स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम में ध्वजारोहण करेंगे. LG वीके सक्सेना ने दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत को नामित किया है. 

कैलाश गहलोत करेंगे ध्वजारोहण
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत को नामित किया है. इससे पहले दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने ध्वजारोहण के लिए आतिशी का नाम भेजा था, लेकिन उसे मंजूरी नहीं मिली. केंद्रीय गृहमंत्रालय ने कहा था दिल्ली के एलजी किसी को भी झंडा फहराने के लिये नामित कर सकते है, जिसके बाद एलजी ने कैलाश गहलोत को नामित किया है. 

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CM केजरीवाल ने दिया आतिशी का नाम
15 अगस्त को राजधानी दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें सीएम ध्वजारोहण करके जनता को संबोधित करते हैं. इस साल सीएम केजरीवाल के जेल में होने की वजह से CM केजरीवाल ने आतिशी का नाम ध्वजारोहण के लिए आगे किया था, जिसकी जानकारी पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दी. CM केजरीवाल ने जेल से एलजी को इस बारे में पत्र भी लिखा था, लेकिन एलजी कार्यलय ने पत्र मिलने से इनकार कर दिया है. वहीं जीएनसीटीडी ने सीएम केजरीवाल के इस निर्देश को अमान्य बताया है. साथ ही कहा कि तिहाड़ जेल से केजरीवाल का ऐसा संचार स्वीकार्य नहीं है और यह नियमों का उल्लंघन है.

केवल करीबियों को पत्र लिख सकते हैं CM
इस मामले में जेल अधीक्षक ने कहा कि जेल से मुख्यमंत्री केवल अपने परिवार, करीबी दोस्तों या अपने मामले से जुड़े लोगों को ही पत्र लिख सकते हैं. इसके लिए  दिल्ली जेल नियम, 2018 के प्रावधानों का हवाला दिया गया है.