Haryana: अगर नायब सिंह सैनी ने नहीं उठाए ये कदम तो 6 महीने से ज्यादा नहीं रह पाएंगे CM, जान लीजिए वजह
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Haryana: अगर नायब सिंह सैनी ने नहीं उठाए ये कदम तो 6 महीने से ज्यादा नहीं रह पाएंगे CM, जान लीजिए वजह

Haryana Political News: नायब सैनी ने कल हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन फिलहाल वो हरियाणा विधानसभा के सदस्य नहीं हैं. ऐसे में नायब सिंह सैनी को अगले 6 महीने तक ही हरियाणा के मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं. हालांकि मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उनके पास कुछ अन्य ऑप्शन्स भी हैं.

Haryana: अगर नायब सिंह सैनी ने नहीं उठाए ये कदम तो 6 महीने से ज्यादा नहीं रह पाएंगे CM, जान लीजिए वजह

Nayab Saini: हरियाणा में मंगलवार 13 मार्च को मुख्यमंत्री का चेहरा बदला. नायब सिंह सैनी ने कल मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. वहीं, जहां कल सुबह तक नायब सिंह सैनी हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और कुरूक्षेत्र लोकसभा सीट से सांसद थे, तो शाम को वो मुख्यमंत्री बन गए. नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन अब उनके मुख्यमंत्री पद में परेशानियां खड़ी हो रही हैं. उन्हें मुख्यमंत्री बने रहने के लिए 11 सितंबर 2024 तक हरियाणा विधानसभा का सदस्य बनना होगा.

सिर्फ 6 महीने के लिए बने रहेंगे CM
हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बिना विधायक बने सिर्फ 6 महीने ही मुख्यंत्री पद पर बने रह सकते हैं, लेकिन हरियाणा में विधानसभा का कार्यकाल 2 नवंबर 2024 तक है. ऐसे में नायब सिंह सैनी को पूरे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री बने रहने के लिए विधानसभा सा सदस्य बनना जरूरी होगा, वरना उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ सकता है. दरअसल, संविधान के अनुछेद 164 (4) में इसका स्पष्ट उल्लेख है कि कोई भी व्यक्ति बिना विधायक/ सांसद बने सिर्फ 6 महीने तक ही मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पद पर रह सकता है.  6 महीने से 1 दिन भी ज्यादा वो उस पद पर नहीं रह सकता है.

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मुख्यमंत्री बने रहने के लिए क्या हैं ऑप्शन
लेकिन क्या नायाब सिंह सैनी के पास मुख्यमंत्री बने रहने के लिए सिर्फ यही ऑप्शन है कि वो विधायक बनें? अगर आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं तो नहीं! उनके पास तीन ऑप्शन हैं. नायब सिंह सैनी अगले 6 महीने में किसी विधानसभा की सीट को खाली करवाकर वहां से विधानसभा का उपचुनाव लड़ सकते हैं और विधायक बन सकते हैं. दूसरा ऑप्शन, राज्य सरकार समय से पहले विधानसभा को भंग करवा दे और तीसरा ऑप्शन, नायब सिंह सैनी 6 महीने पूरे होने से पहले सीएम पद से इस्तीफा दे दें और दोबारा शपथ ले लें. हालांकि इसकी संभावना काफी कम है.  

विधानसभा भंग करने को लेकर क्या है नियम
वहीं, विधानसभा की सेशन की बात करें तो हरियाणा में मौजूदा 14वीं हरियाणा विधानसभा का पहला सेशन 4 नवंबर 2019 को हुआ था. इस मामले में संविधान का अनुछेद 172 कहता है कि कोई विधानसभा या संसद अपने पहले सेशन के पहले दिन से अगले 5 साल तक बनी रहती है. इस हिसाब से हरियाणा विधानसभा का मौजूदा सत्र 3 नवंबर 2024 तक बनता है. हालांकि, ये भी बात है कि गवर्नर या राष्ट्रपति की सहमति से विधानसभा या संसद को 5 साल पूरे होने से पहले भंग किया जा सकता है.

2019 में इस दिन हुआ था चुनाव
वहीं, हरियाणा में विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो साल 2019 के चुनाव में 27 सितंबर को चुनाव का नोटिफिकेशन जारी हुई थी.  इसके बाद 21 अक्टूबर 2019 को मतदान हुआ और 24 अक्टूबर को मतों की गिनती हुई. इसमें चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें यानी 40 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई. वहीं, कांग्रेस ने 31 सीटें जीती थीं और जजपा को 10 सीटों पर जीत मिली थी.

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