Ghaziabad News: वकीलों पर लाठीचार्ज के विरोध में उत्तरप्रदेश में इस दिन होगा राज्यवापी प्रदर्शन
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Ghaziabad News: वकीलों पर लाठीचार्ज के विरोध में उत्तरप्रदेश में इस दिन होगा राज्यवापी प्रदर्शन

Advocates Protest: गाजियाबाद के कोर्टरूम में वकीलों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज का मामला गर्मा गया है, जिससे यूपी बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वकीलों के समर्थन में उतर आए हैं. उन्होंने घटना की जांच हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कराने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. वकीलों ने 4 नवंबर को राज्यव्यापी प्रदर्शन का भी ऐलान किया है.

Ghaziabad News: वकीलों पर लाठीचार्ज के विरोध में उत्तरप्रदेश में इस दिन होगा राज्यवापी प्रदर्शन

Ghaziabad News: गाजियाबाद में बीते कल मंगलवार के दिन कोर्टरूम में पुलिस द्वारा वकीलों की पिटाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इस घटना के विरोध में अब उत्तर प्रदेश बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वकीलों के समर्थन में आ गए हैं. कल गाजियाबाद के जिला जज के कोर्ट रूम में पुलिस ने वकीलों पर लाठीचार्ज किया, जिसके बाद दोनों बार काउंसिल ने इस घटना की कड़ी निंदा की है.

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी जताई चिंता
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस मामले में गहरी चिंता व्यक्त करते हुए मांग की है कि जांच हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के नेतृत्व में करवाई जाए और इसमें संलिप्त जिला जज को तत्काल पद से हटाया जाए. वहीं, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने घटना के दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है. इस समिति को जल्द से जल्द निष्कर्ष पर पहुंचने और कार्रवाई की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं.

4 नवंबर को राज्यव्यापी प्रदर्शन
इसके अलावा उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने 4 तारीख से राज्यव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है, ताकि वकीलों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार का विरोध और दोषियों के खिलाफ न्याय की मांग की जा सके. इस घटना के विरोध में जारी पत्र में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी अपनी पूर्ण सहमति जताई है और वकीलों के साथ इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस दिशा में ठोस कदम उठाने की अपील की है.

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जांच की मांग
प्रदर्शन और जांच की मांग के साथ वकील इस मामले में सख्त कार्रवाई चाहते हैं, ताकि भविष्य में किसी भी वकील के साथ न्यायालय परिसर में दुर्व्यवहार न हो सके और वकीलों के सम्मान और अधिकारों की रक्षा की जा सके.

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