Traffic Rules: कार की पिछली सीट पर बेल्ट न लगाने वाले हो जाएं सावधान, पहले दिन में ही कट गए इतने चालान
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Traffic Rules: कार की पिछली सीट पर बेल्ट न लगाने वाले हो जाएं सावधान, पहले दिन में ही कट गए इतने चालान

दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस टाटा संस के पूर्व चेयरमैन सायरस मिस्त्री मौत के बाद एक अभियान चलाया. इसमें यातायात पुलिस ने उन लोगों के चालान काटे, जो कार की पिछली सीट पर बैठे थे और उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी. 

Traffic Rules: कार की पिछली सीट पर बेल्ट न लगाने वाले हो जाएं सावधान, पहले दिन में ही कट गए इतने चालान

Traffic Rules: टाटा संस के पूर्व चेयरमैन सायरस मिस्त्री मौत के बाद देशभर में अब पिछली सीट पर सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य हो गया है. इसको लेकर दिल्ली यातायात पुलिस (Delhi Traffic Police) ने एक अभियान शुरू किया है. इसमें दिल्ली ट्रैफिक पुलिस कार की पिछली सीट पर बैठे लोगों के बिना सीट बेल्ट लगाए पकड़े जाने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाएगी. इस अभियान की शुरुआत दिल्ली पुलिस ने कल यानी बुधवार से की. पहले दिन पुलिस ने मध्य दिल्ली के कनॉट प्लेस (CP) के निकट बाराखंभा रोड पर एक अभियान चलाया. 

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बता दें कि 4 सितंबर को महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक सड़क दुर्घटना में टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की मौत हो गई थी. जांच में पता चला था की पीछे की सीट पर बैठे मिस्त्री ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी. इसके बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के निर्देश पर इस अभियान की शुरुआत की गई. इस अभियान के बारे में जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस सीट बेल्ट पहनने के फायदों के बारे में जन जागरुकता फैलाने के लिए पहले से ही अभियान चला रही है. उन्होंने बताया कि बुधवार को 11 से 1 बजे की बीच मोटर वाहन अधिनियम के तहत कुल 17 चालान काटे. हम कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं. वहीं अधिकारी ने बताया कि पिछले हफ्ते दिल्ली पुलिस ने ट्वीट कर नागरिकों से तेज रफ्तार से वाहन नहीं चलाने और हमेशा सीट बेल्ट लगाने की अपील की थी.

टाटा संस के पूर्व चेयरमैन की मौत के बाद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्रैफिक नियमों में कुछ बदलाव लाने की बात कही थी. 6 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित IAA ग्लोबल समिट में उन्होंने कहा था कि परिवहन मंत्रालय उन लोगों पर जुर्माना लगाने की योजना बना रहा है जो लोग कार में बिना सीट बेल्ट लगाए सफर करते हैं, चाहे वे आगे या पीछे किसी भी सीट पर बैठे हों. ऐसा करने वालों पर जल्द ही जुर्माना लगाया जाएगा, लेकिन उन्होंने प्रस्तावित नए सीट बेल्ट नियम के उल्लंघन पर लगाए जाने वाले जुर्माने की राशि के बारे में नहीं बताया था. गडकरी के इस बयान के बाद पिछली सीट पर भी सीट बेल्ट न लगाने पर चालान की शुरुआत हो गई है. इसके साथ ही लोगों को इस नियम के बारे में जागरूक भी किया जा रहा है.

इस दौरान उन्होंने कहा था कि भारत में सड़क दुर्घटनाएं ज्यादा हो रही हैं, ऐसे में सीट बेल्ट लगाने के नियमों में बदलाव जरूरी हैं. वहीं उन्होंने कहा कि कार बनाने वाली कंपनी एयरबैग को अनिवार्य बनाने के नए नियम पर जोर नहीं दे रही हैं. अब उन्हें भी इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा.