पीएम मोदी के आह्नान पर देशभर में 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है. तिरंगे को लगाने को लेकर सरकार ने फ्लैग कोड में आवश्यक बदलाव भी किए हैं. इसके तहत आप घर पर तिरंगा लगा सकते हैं, लेकिन अप अपनी गाड़ी पर तिरंगा नहीं लगा सकते हैं.
Trending Photos
नई दिल्ली: देशभर में आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है. इसके तहत पीएम मोदी के आह्नान पर देशभर में 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है. इसके लिए सरकार ने फ्लैग कोड में आवश्यक बदलाव भी किए हैं. इनमें से एक है कि अब राष्ट्रीय ध्वज दिन और रात में भी फहराया जा सकता है.
ये भी पढ़ें: हरियाणा के इन 56 गांवों के लोग बनेंगे करोड़पति, सरकार ने दी इस योजना को मंजूरी
स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के मौके पर आपने देखा होगा कि देशभक्ति की भावना में लोग राष्ट्रीय ध्वज अपनी कार पर लगाते हैं, लेकिन हर कोई आदमी अपनी कार पर भारत का झंडा नहीं लगा सकता. अगर कोई अपनी कार पर झंडा लगाता है तो यह Flag Code का उल्लंघन होगा. ऐसा करने पर उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है.
आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार झंडा संहिता के सेक्शन IX पारा 3.44 में कुछ लोगों को कार (मोटर-कारों) में झंडे फहराने के विशेष अधिकार दिए गए हैं, जिसमें केवल ये ही लोग अपने वाहनों पर झंडा लगा सकते हैं.
जानें कौन लगा सकता है झंडा?
भारत देश के राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति अपनी गाड़ी पर राष्ट्रीय ध्वज लगा सकते हैं. इनके अलावा राज्यपाल और उप राज्यपाल भी अपनी गाड़ी पर भारत का झंडा लगा सकते हैं. वहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री और अन्य केबिनेट मंत्री भी अपनी कार पर झंडा लगा सकते हैं. केंद्र के राज्य मंत्री भी अपनी कार पर तिरंगा लगा सकते हैं. वहीं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केबिनेट मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा और लोकसभा उपाध्यक्ष,
विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों पोस्टों के अध्यक्ष और विधानसभाओं के अध्यक्ष अपनी कार पर भारत का झंडा लगा सकते हैं.
इनके साथ-साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं जज भी अपनी कार पर तिरंगा लगा सकते हैं.
कैसे लगाना होता है झंडा?
जब कोई विदेशी मेहमान सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई कार में यात्रा करता है तो राष्ट्रीय ध्वज कार के दाईं और लगाना होता है और संबंधित दूसरे देश के व्यक्ति का झंडा कार के बाईं तरफ लगाता है.
नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
फ्लैग कोड के अनुसार ऊपर बताए गए व्यक्ति को छोड़कर कोई अन्य व्यक्ति कार पर झंडा लगाता है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है. इसमें राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 (Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 ) के तहत 3 साल तक की जेल या जुर्माना की सजा का प्रावधान है.