Centre Ordinance: SC की दिल्ली सरकार और LG को सलाह, साथ मिलकर तय करें DERC अध्यक्ष का नाम
Advertisement
trendingNow0/india/delhi-ncr-haryana/delhiharyana1783594

Centre Ordinance: SC की दिल्ली सरकार और LG को सलाह, साथ मिलकर तय करें DERC अध्यक्ष का नाम

Centre Ordinance: DERC के अध्यक्ष की नियुक्ति के मामले में दोबारा सुनवाई करते हुए CJI ने दिल्ली सरकार और LG वीके सक्सेना मिलकर DERC के चेयरमैन का नाम तय करने की सलाह दी है. 

Centre Ordinance: SC की दिल्ली सरकार और LG को सलाह, साथ मिलकर तय करें DERC अध्यक्ष का नाम

Centre Ordinance: राजधानी दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग मामले में केंद्र सरकार द्वारा जारी अध्यादेश के बाद दिल्ली की AAP सरकार और LG के बीच विवाद जारी है. हाल ही में विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) के अध्यक्ष के रूप में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त रिटायर्ड जस्टिस उमेश कुमार की शपथ ग्रहण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जिसके बाद SC ने शपथ ग्रहण पर एक सप्ताह के लिए रोक लगा दी थी. आज इस मामले में दोबारा सुनवाई करते हुए CJI ने दिल्ली सरकार और LG वीके सक्सेना मिलकर DERC के चेयरमैन का नाम तय करने की सलाह दी. 

सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (DERC) के अध्यक्ष को लेकर दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुए CJI ने कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे दोनों लोगो को राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए और किसी एक नाम पर सहमत होना चाहिए. कोर्ट ने कहा- हम DERC मामला गुरुवार को रख रहे हैं, तब तक CM और LG आपस में मीटिंग कर एक नाम पर सहमत हो सकते हैं. उस दिन मीटिंग का जो भी नतीजा रहे, कोर्ट को अवगत कराएं.

ये भी पढ़ें- Opposition Meeting: सोनिया गांधी की डिनर पार्टी और विपक्ष की बढ़ती 'एकता' के बीच BJP ने बुलाई NDA की बैठक

21 जून को हुई नियुक्ति
LG विनय कुमार सक्सेना ने 21 जून को उमेश कुमार को DERC का चेयरमैन नियुक्त किया था, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया. 04 जुलाई को इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उमेश कुमार की शपथ ग्रहण पर रोक लगा दी थी. आज दोबारा कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार और LG को साथ मिलकर नाम तय करने की सलाह दी है. वहीं अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी. 

राजीव कुमार श्रीवास्तव के नाम की सिफारिश
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली सरकार द्वारा रिटायर्ड जस्टिस राजीव कुमार श्रीवास्तव का नाम LG को DERC के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए दिया गया था, लेकिन 15 जून को पारिवारिक प्रतिबद्धताओं का हवाला देते हुए  राजीव कुमार श्रीवास्तव ने DERC के अध्यक्ष पद पर काम करने में असमर्थता जताई थी. इसके बाद AAP ने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) संगीत लोढ़ा के नाम की सिफारिश की थी. 

AAP का आरोप
LG द्वारा रिटायर्ड जस्टिस उमेश कुमार को DERC के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए जाने को AAP द्वारा अवैध और असंवैधानिक बताया गया. उर्जा मंत्री आतिशी ने कहा कि 'सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भूमि, सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस के अलावा सभी विषयों पर निर्वाचित सरकार की सहायता और सलाह बाध्यकारी है. इसके बाद भी LG ने दिल्ली सरकार की सिफारिश को नजरअंदाज करके किसी और को DERC के अध्यक्ष पद पर नियुक्त कर दिया.' जिसके बाद दिल्ली सरकार ने इसके खिलाफ SC में याचिका दायर की.