Delhi Service Bill 2023: आप सांसद बोले असंवैधानिक बिल का विरोध करेगा आईएनडीआईए, BJD, BSP पर डाला गया दबाव
Advertisement
trendingNow0/india/delhi-ncr-haryana/delhiharyana1813614

Delhi Service Bill 2023: आप सांसद बोले असंवैधानिक बिल का विरोध करेगा आईएनडीआईए, BJD, BSP पर डाला गया दबाव

Delhi News: बिल के विरोध में आम आदमी पार्टी की रणनीति जानने के लिए ज़ी मीडिया ने राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता से खास बातचीत की. इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेडी, बहुजन समाज पार्टी, वाईएसआर और टीडीपी को लेकर सुशील गुप्ता ने कहा कि कुछ राजनीतिक दलों पर बहुत ज्यादा दबाव डाला गया है.

 

Delhi Service Bill 2023: आप सांसद बोले असंवैधानिक बिल का विरोध करेगा आईएनडीआईए, BJD, BSP पर डाला गया दबाव

Delhi News: आज भारत सरकार दिल्ली सेवा संशोधन बिल 2023 को राज्यसभा में पेश करेगी. इस बिल के विरोध में आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति होगी. यही जानने के लिए ज़ी मीडिया ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता से खास बातचीत की. बातचीत के दौरान सुशील गुप्ता ने बताया कि हम इस बिल को रोकने के लिए पूरी कोशिश करेंगे. पूरा आईएनडीआईए यानी इंडिया एक साथ इस बिल के खिलाफ वोटिंग करेगा.

ये भी पढ़ें: Delhi News: बिल पेश होने से पहले संदीप पाठक ने की BJP सांसदों से अपील, बोले- अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट करें

 

सुशील गुप्ता ने कहा कि सरकार यह बिल असंवैधानिक तरीके से लेकर आई है. सरकार जब भी कोई ऑर्डिनेंस लाती है तो 6 महीने के अंदर कुछ ऑर्डिनेंस को लेकर दिलाना होता है और सदन के अंदर यह बताना होता है कि आखिरकार सरकार की क्या मजबूरी रही, जिसकी वजह से वह यह ऑर्डिनेंस लेकर आई है, लेकिन सरकार कोई ठोस तर्क सदन में नहीं रख पा रही है. इसीलिए सरकार का यह भी पूरी तरह से संवैधानिक और अलोकतांत्रिक है.

वहीं बीजेडी, बहुजन समाज पार्टी, वाईएसआर और टीडीपी को लेकर सुशील गुप्ता ने कहा कि कुछ राजनीतिक दलों पर बहुत ज्यादा दबाव डाला गया है, जिसकी वजह से वह कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनकी अंतर आत्मा जानती है कि यह बिल असंवैधानिक है और इसका विरोध होना चाहिए.

राघव चड्डा ने बिल लाने का किया विरोध
आम आदमी पार्टी और पूरा INDIA गठजोड़ आज इस दिल्ली सेवा बिल को हराने के सिलसिले में अपना विरोध दर्ज कराने के लिए हर संभव प्रयास करेगा. हम लेजिसलेटिव प्रोसेस से भी दिल्ली के बिल को रोकेंगे और ज्यूडिशियल प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी इस बिल को रोकने का प्रयास करेंगे. यह बिल बेसिकली दिल्ली के दो करोड़ लोगों को गुलाम बनाने का बिल है. यह बिल दिल्ली के दो करोड़ लोगों के वोट के अधिकार को जीरो कर देता है, क्योंकि जो सरकार को आप वोट डालकर काम करने के लिए चुनते हो उसके पास कोई शक्ति नहीं है और सारी शक्तियां उपराज्यपाल को सौंप दी जाती हैं.

 

Trending news