Delhi News: दिल्ली हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (BCD) को नोटिस भेजा है. चुनाव में देरी के आरोपों पर बार काउंसिल को नोटिस जारी किया.
Trending Photos
Delhi News: दिल्ली हाईकोर्ट ने BCD के 25 सदस्यों के लंबित चुनाव पर निर्देश देने की मांग करने वाली एक याचिका के जवाब में बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (BCD) को नोटिस भेजा है. वकील अवनीश कुमार द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया है कि पिछला चुनाव मार्च 2018 में होने और अगला चुनाव इस साल जून में होने के बावजूद कोई प्रगति नहीं हुई है.
ये भी पढ़ें: Sonipat News: दिवाली पर भी जारी रहा सफाई कर्मचारियों का धरना, CM मनोहर लाल का फूंका पुतला
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने दोनों परिषदों को अपनी प्रतिक्रियाएं प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. याचिकाकर्ता ने पीठ को यह भी बताया कि बीसीडी द्वारा मार्च में बीसीआई को छह महीने का विस्तार भेजा गया था, जिसे 20 जून को दिया गया था.
कुमार ने बीसीआई और कुछ बीसीडी सदस्यों के बीच "अवैध मिलीभगत" का आरोप लगाया और उन पर गैर-प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं के सत्यापन के बहाने चुनाव में बाधा डालने का आरोप लगाया है.
ये भी पढ़ें: Delhi News: घर तोड़े जाने के विरोध में सड़क पर उतरे लोग, बोले- राजनीतिक षड्यंत्र के चलते तुड़वा रही सरकार
कुमार ने याचिका में कहा कि गैर-प्रैक्टिसिंग अधिवक्ताओं की पहचान और सत्यापन एक अंतहीन प्रक्रिया है. इस तुच्छ कारण से चुनाव में देरी नहीं की जा सकती है. वहीं अवनीश कुमार ने 23 जून को बार काउंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट एंड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस नियम, 2015 के नियम 30 और 32 को निरस्त करने वाली बीसीआई अधिसूचना का विरोध किया.
नए नियम अधिकारियों को गैर-प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं की पहचान करने या मतदाता सूची तैयार करने में देरी होने पर अपने विस्तारित कार्यकाल के बाद भी पद पर बने रहने की अनुमति देता है. पीठ ने अब अगली सुनवाई अगले साल 31 जनवरी तय की है.