Delhi: हल्द्वानी के बाद दिल्ली में अतिक्रमण हटाओ अभियान, 500 लोगों को PWD का नोटिस
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Delhi: हल्द्वानी के बाद दिल्ली में अतिक्रमण हटाओ अभियान, 500 लोगों को PWD का नोटिस

दिल्ली के धौला कुआं इलाके में स्थित झुग्गी को PWD ने खाली करने के लिए नोटिस जारी किया है. PWD ने इलाके के 200 झुग्गियों को हटाने के लिए नोटिस जारी किया है. लोगों को 15 दिन का समय दिया गया है.

Delhi: हल्द्वानी के बाद दिल्ली में अतिक्रमण हटाओ अभियान, 500 लोगों को PWD का नोटिस

नई दिल्ली: हाल ही में उत्तराखंड के हल्द्वानी घाटी में 4 हजार से ज्यादा घरों को रेलवे ने खाली करने का नोटिस जारी किया था. अब ऐसा ही कुछ मामला दिल्ली से सामने आ रहा है. दिल्ली के धौला कुआं इलाके में बसे झुग्गी के लोगों को PWD ने नोटिस जारी किया है. नोटिस में दिल्ली के धौला कुआं सर्किल के पास स्थित झुग्गियों को खाली करने का आदेश दिया गया है. नोटिस में तय सीमा के अंदर झुग्गी खाली न करने पर पुलिसिया कार्रवाई की बात भी कही गई है. 

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15 दिन में खाली करने का नोटिस 
दिल्ली के धौला कुआं सर्किल के पास करीब 200 झुग्गियां हैं. इन झुग्गियों में 500 से ज्यादा लोग रहते हैं. हाल ही PWD ने नोटिस जारी करके झुग्गी को खाली करने को कहा है. विभाग द्वारा जारी किए गए नोटिस में धौला कुआँ सर्कल आइलैंड पार्क और धौला कुआं दोनों तरफ के झुग्गियों के रहवासियों को 15 दिन के भीतर झुग्गी खाली करने की बात कही गई है. साथ ही झुग्गी वालों को ये भी हिदायत दी गई है कि अगर वे झुग्गियों को 15 दिनों के अंदर खाली नहीं करते हैं तो फिर प्रशासन की मदद से झुग्गियों को खाली कराया जाएगा. 

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PWD ने जारी किया नोटिस
झुग्गियों में रह रहे लोगों ने बताया कि उनको ऐसा नोटिस पहली कभी नहीं मिला. लोक निर्माण विभाग यानि PWD द्वारा चस्पा नोटिस में ये भी कहा गया है कि झुग्गियों को खाली ना करने वालों को हटा कर नजदीकी आश्रय गृह में भेज दिया जाएगा. आश्रय में रहने की अधिकतम अवधी 3 महीने होगी. आपको बता दें कि बीते दिनों उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे की जमीन में करीब 2.2 किलोमीटर में बने 4 हजार से ज्यादा घरों को गिराने का आदेश दिया था. रेलवे ने सारे घर तोड़ने का नोटिस दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है.  

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