Delhi: कोर्ट में मजिस्ट्रेट के खिलाफ गंदी भाषा और धमकी देने वाले वकील को दिल्ली HC ने ठहराया दोषी
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Delhi: कोर्ट में मजिस्ट्रेट के खिलाफ गंदी भाषा और धमकी देने वाले वकील को दिल्ली HC ने ठहराया दोषी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक वकील को दोषी ठहराया, जो नशे की हालत में अदालत में घुसा था और कड़कड़डूमा कोर्ट में मजिस्ट्रेट के खिलाफ अपमानजनक और गंदी भाषा का इस्तेमाल किया था और साथ ही उसे धमकी भी दी थी. 

Delhi: कोर्ट में मजिस्ट्रेट के खिलाफ गंदी भाषा और धमकी देने वाले वकील को दिल्ली HC ने ठहराया दोषी

Delhi High Court: दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक वकील को दोषी ठहराया, जो नशे की हालत में अदालत में घुसा था और कड़कड़डूमा कोर्ट में मजिस्ट्रेट के खिलाफ अपमानजनक और गंदी भाषा का इस्तेमाल किया था और साथ ही उसे धमकी भी दी थी. न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और अमित शर्मा की खंडपीठ ने अधिवक्ता संजय राठौड़ को न्यायालय की आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया.

2015 की है यह घटना 
यह घटना 30 अक्टूबर, 2015 को हुई थी. नशे की हालत में न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना भी अक्षम्य है. उन्होंने कहा कि यह न्यायालय की अवमानना है. खंडपीठ ने 22 अगस्त को पारित फैसले में कहा कि न्यायिक अधिकारी के संबंध में प्रतिवादी-अवमाननाकर्ता द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा के अवलोकन से इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि यह न्यायालय की अवमानना अधिनियम के तहत परिभाषित आपराधिक अवमानना की परिभाषा में आएगा. अवमाननाकर्ता द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा ने न्यायालय को अपमानित किया है और इस तरह का आचरण न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप भी करता है बोले गए शब्द गंदे और अपमानजनक हैं. 

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पीठ ने आगे कहा कि इसके अलावा, क्योंकि न्यायालय की अध्यक्षता करने वाली न्यायिक अधिकारी एक महिला न्यायिक अधिकारी थीं और अवमाननाकर्ता ने उक्त न्यायिक अधिकारी को जिस तरह संबोधित किया वह पूरी तरह से अस्वीकार्य है. खंडपीठ ने माना कि नशे की हालत में न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना भी अक्षम्य है. यह न्यायालय की अवमानना है. इस प्रकार, इस न्यायालय को यह मानने में कोई संदेह नहीं है कि प्रतिवादी आपराधिक अवमानना का दोषी है. उच्च न्यायालय ने दोषी पर कोई भी सजा इस बात पर ध्यान देते हुए लगाई है कि वह पहले ही संबंधित एफआईआर में पांच महीने की हिरासत काट चुका है. न्यायालय प्रतिवादी को आपराधिक अवमानना के लिए दंडित करने के लिए इच्छुक है. हालांकि, इन आरोपों और घटनाओं के आधार पर, चूंकि प्रतिवादी पहले ही 5 महीने से अधिक की सजा काट चुका है, इसलिए प्रतिवादी पर आगे की सजा नहीं लगाई जा सकती. प्रतिवादी द्वारा पहले से ही काटी गई अवधि को वर्तमान आपराधिक अवमानना के लिए सजा माना जाता है.

अदालत में किया था गंदी भाषा की इस्तेमाल
30 अक्टूबर 2015 को मजिस्ट्रेट ने एक आदेश पारित किया जिसमें दर्ज किया गया कि वाहन का आरोपी मालिक वकील के साथ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ था जो अब अवमाननाकर्ता है. उन्हें बताया गया कि मामले को स्थगित कर दिया गया है और मामले के लिए एक तारीख दी गई है. हालांकि, इसके तुरंत बाद, वकील/अवमाननाकर्ता ने अदालत में चिल्लाना शुरू कर दिया और अपमानजनक और गंदी भाषा का इस्तेमाल किया. अधिवक्ता द्वारा इस्तेमाल की गई उक्त भाषा पर विचार करने के बाद, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा 31 अक्टूबर 2015 को उच्च न्यायालय को एक पत्र भेजा गया. इसके बाद, उच्च न्यायालय ने अधिवक्ता के खिलाफ स्वतः संज्ञान अवमानना की सुनवाई शुरू की थी. इस मामले में अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर को एमिकस क्यूरे नियुक्त किया गया था.
Input: ANI

 

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