Delhi Pollution: राजधानी दिल्ली में ठंड के साथ ही प्रदूषण भी तेजी से बढ़ रहा है. आज दिल्ली का औसत AQI- 472 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज किया गया. बढ़ते प्रदूषण की वजह से दिल्ली में GRAP-4 लागू कर दिया गया है, साथ ही नोएडा में कक्षा- 8 तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं.
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Delhi Air Pollution: ठंड की दस्तक के साथ Delhi-NCR में बढ़ता प्रदूषण एक बार फिर लोगों को डराने लगा है. पिछले कई दिनों से लगातार वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 'गंभीर' श्रेणी में बना हुआ है. आज राजधानी दिल्ली का औसत AQI- 472 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज किया गया. बढ़ते प्रदूषण की वजह से दिल्ली में GRAP-4 लागू कर दिया गया है, साथ ही नोएडा में कक्षा- 8 तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं.
Delhi-NCR के सांसों पर आफत
शुक्रवार को राजधानी दिल्ली का औसत AQI- 472 'गंभीर' श्रेणी में, IGI एयरपोर्ट स्टेशन पर सुबह 5 बजे AQI- 489, नोएडा में AQI- 562, गुरुग्राम में AQI- 539, दिल्ली यूनिवर्सिटी में AQI- 563 दर्ज किया गया.
Air quality continues to dip in Delhi-NCR.
Air Quality Index (AQI) presently at 562 in Noida (UP) in 'Severe' category, 539 in Gurugram (Haryana) in 'Severe' category & 563 near Delhi University in 'Severe' category
Delhi's overall AQI currently in 'Severe' category at 472 pic.twitter.com/UTYhhj5kQx
— ANI (@ANI) November 4, 2022
नोएडा में कक्षा 8 तक के सभी स्कूल बंद
बढ़ते प्रदूषण की वजह से गौतमबुद्ध नगर में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है, सभी स्कूलों में ऑनलाइनव क्लास के आदेश जारी किए गए हैं. प्रदूषण कम न होने की स्थिति में पर 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों के भी बंद किया जा सकता है.
0-50 के बीच AQI को 'अच्छा', 51-100 के बीच AQI को 'संतोषजनक', 101-200 के बीच AQI को 'मध्यम', 201-300 के बीच AQI को 'खराब', 301 से 400 के बीच AQI को 'बहुत खराब और 401-500 के बीच AQI को 'गंभीर' माना जाता है.
प्रदूषण के आधार पर GRAP को चार कैटेगरी में लागू किया जाता है-
स्टेज 1-AQI का स्तर 201-300
स्टेज 2-AQI का स्तर 301-400
स्टेज 3-AQI का स्तर 401-450
स्टेज 4-AQI का स्तर 450 के ऊपर
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GRAP-4 लागू होने पर इन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध
-ट्रकों की एंट्री बंद हो जाएगी, केवल जरूरत के सामान लेकर आने वाले ट्रकों को ही प्रवेश मिलेगा.
-पीएनजी, क्लीन फ्यूल और बायोमास से चलने वाली इंडस्ट्री के अलावा अन्य सभी इंडस्ट्रियों पर रोक.
-डेयरी और दवाइयों से जुड़े सामानों से जुड़ी इंडस्ट्री को छूट रहेगी.
-हाइवे, सड़क, फ्लाइओवर, ओवर ब्रिज, पावर ट्रांसमिशन और पाइपलाइन से जुड़े सभी प्रोजक्ट के निर्माण और तोड़फोड़ पर रोक.
-MCD, प्राइवेट ऑफिस, पब्लिक ऑफिस में 50% लोग घर से काम करेंगे.
-स्कूल, कॉलेजों को बंद करने पर राज्य सरकार फैसला ले सकती है.