बिलकिस बानो की याचिका को सुप्रीम कोर्ट से झटका, स्वाती मालीवाल ने उठाए सवाल
Advertisement
trendingNow0/india/delhi-ncr-haryana/delhiharyana1489371

बिलकिस बानो की याचिका को सुप्रीम कोर्ट से झटका, स्वाती मालीवाल ने उठाए सवाल

Bilkis Bano Gangrape Case: गुजरात में बिलकिस बानो के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और परिवार के लोगों की हत्या के आरोपियों की रिहाई के बाद दायर समीक्षा याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है.  

बिलकिस बानो की याचिका को सुप्रीम कोर्ट से झटका, स्वाती मालीवाल ने उठाए सवाल

नई दिल्ली: गुजरात में सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषियों को बरी करने के बाद बिलकिस बानो की तरफ से समीक्षा याचिका दायर का गई थी. आज सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है.  सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाती मालीवाल ने यह सवाल किया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से भी न्याय नहीं मिलेगा, तो कहां जाएंगे?

ये भी पढ़ें- CNG Price Hike: महंगाई का एक और बड़ा झटका, फिर बढ़े CNG के दाम, जानें नई कीमतें

 

स्वाती मालीवाल का ट्वीट

    
क्या है पूरा मामला
साल 2002 के गोधरा दंगों के दौरान बिलकिस के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और उनके परिवार के 7 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई. इस मामले में 11 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन गुजरात सरकार ने सभी दोषियों को 15 साल की सजा काटने के बाद रिहा कर दिया. 

गुजरात सरकार की माफी नीति के अनुसार सभी दोषियों को रिहा कर दिया गया, जिसके खिलाफ बिलकिस बानो ने समीक्षा याचिका दायर की थी. आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस याचिका को भी खारिज कर दिया गया.  

1992 के नियम के आधार पर हुई रिहाई
इस मामले की सुनवाई करते हुए 13 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सजा 2008 में मिली, इसलिए रिहाई के लिए साल 2014 में गुजरात में बने नियम की जगह 1992 के नियम ही लागू होंगे. 1992 के नियम के तहत  गुजरात सरकार ने 14 साल की सजा काट चुके लोगों को रिहा किया था. वहीं इस मामले में पीड़ित बिलकिस बानो का कहना है कि जब मुकदमा महाराष्ट्र में चला, तो नियम भी वहां के लागू होने चाहिए न की गुजरात के.