1 नवंबर से बदल जाएंगे ये 5 नियम, जानें कैसे आपके किचन से बैंक तक होगा असर
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1 नवंबर से बदल जाएंगे ये 5 नियम, जानें कैसे आपके किचन से बैंक तक होगा असर

1st November 2022: 1 नवंबर से रसोई गैस की कीमत, बिजली सब्सिडी, बैंक ऑफ बड़ौदा में पैसे डालने और निकालने के नियम सहित इन 5 चीजों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. 

1 नवंबर से बदल जाएंगे ये 5 नियम, जानें कैसे आपके किचन से बैंक तक होगा असर

1st November 2022: आज अक्टूबर महीने का आखिरी दिन है, कल से नवंबर महीने की शुरुआत होने जा रही है. अक्टूबर महीने में सब्जी, फल और दूध सहित कई चीजों की बढ़ी कीमतों ने आम आदमी के रसोई के बजट को बिगाड़ दिया. वहीं अब नए महीने की शुरुआत के साथ ही फिर से महंगाई का बड़ा झटका लग सकता है. 1 नवंबर से रसोई गैस की कीमत, बैंक ऑफ बड़ौदा में पैसे डालने और निकालने के नियम सहित कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे. 

1. गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव
महीने की पहली तारीख को पेट्रोलियम कंपनियों की तरफ से  रसोई गैस सिलेंडर (LPG) की कीमतों की समीक्षा के बाद नई कीमतें जारी की जाती हैं. ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 नवंबर से रसोई गैस की कीमतों में बड़ा बदलाव हो सकता है.   

2. गैस सिलेंडर के लिए OTP जरूरी
1 नवंबर से गैस सिलेंडर बुक करने के नियम में भी बड़ा बदलाव किया जा रहा है, नए नियम के अनुसार गैस बुकिंग के लिए ग्राहकों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा. घर पर सिलेंडर की डिलीवरी से पहले वो OTP नंबर डिलीवरी ब्वाय को बताना पड़ेगा. 

3. बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया बड़ा बदलाव
1 नवंबर से बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों को बड़ा झटका लगने वाला है. बैंक से पैसे निकालने और जमा करने पर अतिरिक्त चार्ज देना होगा. ग्राहकों को 3 बार से अधिक पैसे जमा करने पर 40 रुपये और पैसे निकालने पर अतिरिक्त 100 रुपये देने होंगे. जनधन खाताधारकों के ऊपर यह नियम लागू नहीं होगा. 

4. बिजली सब्सिडी के नियम
दिल्ली में 200 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाती है, लेकिन अब सरकार ने इस नियम में कुछ बदलाव किए हैं. अब से सिर्फ उनको ही सब्सिडी मिलेगी जो इसके लिए आवेदन करेगा. इसके लिए आवेदन करने की आज यानी 31 अक्टूबर 2022 आखिरी तारीख है. 1 नवंबर से आवेदन के बिना लोग बिजली सब्सिडी का फायदा नहीं उठा पाएंगे.  

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5. GST रिटर्न 
1 नवंबर से GST Return से जुड़े नियम बदल जाएंगे. 5 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाले Taxpayers को  GST रिटर्न में चार अंकों का एचएसएन कोड (HSN Code) लिखना अनिवार्य होगा. 

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