राज्य सरकार द्वारा शनिवार शाम जारी अधिसूचना के अनुसार छवि रंजन, निदेशक, सामाजिक कल्याण, झारखंड को पीएमएलए कानून, 2002 के प्रावधान 19 के तहत प्रवर्तन निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा गिरफ्तारी के बाद तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है.
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रांची: झारखंड सरकार ने कथित अवैध भूमि सौदा मामले में आईएएस अधिकारी छवि रंजन को निलंबित कर दिया है. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. प्रवर्तन निदेशालय ने रंजन को शनिवार को विशेष धन शोधन निषेध कानून (पीएमएलए) अदालत में पेश किया, जिसने उन्हें छह दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया.
राज्य सरकार द्वारा शनिवार शाम जारी अधिसूचना के अनुसार छवि रंजन, निदेशक, सामाजिक कल्याण, झारखंड को पीएमएलए कानून, 2002 के प्रावधान 19 के तहत प्रवर्तन निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा गिरफ्तारी के बाद तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है. झारखंड कैडर के 2011 बैच के आईएएस अधिकारी को बृहस्पतिवार देर शाम गिरफ्तार कर ईडी की हिरासत में लिया गया.
इससे पहले उनसे करीब 10 घंटों मे पूछताछ की गई थी. विशेष अदालत ने शुक्रवार को छवि रंजन को होटवार में स्थित बिरसा मुंडा केन्द्रीय कारागार भेज दिया था.
इनपुट- भाषा
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