अधिवक्ता विनोद साहू ने बताया कि साल 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन में राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कि कांग्रेस पार्टी में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता, यह सिर्फ बीजेपी में ही संभव हो सकता है.
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रांची: Rahul Gandhi Case: झारखंड हाईकोर्ट में राहुल गांधी से संबंधित एक मामले पर सुनवाई हुई. मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने राज्य सरकार और केस के शिकायतकर्ता को मामले में शपथ पत्र (Affidavit) दायर करने का वक्त दिया है.
राहुल गांधी पर क्या है मामला?
मामले की जानकारी देते हुए अधिवक्ता विनोद साहू ने बताया कि साल 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कि कांग्रेस पार्टी में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता लेकिन यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव हो सकता है. इससे जुड़े मामले को लेकर सुनवाई हो रही है.
कोर्ट ने जारी किया था जमानतीय वारंट (Bailable Warrant)
दरअसल, मामले में रांची और चाईबासा में 2 केस हुए थे और चाईबासा की अदालत ने संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी को बेलेबल वारंट (Bailable Warrant) जारी किया था.
चाईबासा की अदालत द्वारा लिए गए संज्ञान को रद्द करने की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की तरफ से याचिका दायर की गई है जिस मामले पर आज सुनवाई हुई.
बता दें कि कुछ महीने पूर्व झारखंड हाईकोर्ट ने 'मोदी' टाइटल वाले लोगों पर की गई एक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. इस मामले में कांग्रेस नेता के खिलाफ रांची डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने संज्ञान लिया था. इस पर रोक लगाने की मांग को लेकर उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया.
(इनपुट-कामरान जलीली)