निलंबित IAS अधिकारी छवि रंजन की बढ़ी मुश्किलें, 16 मई तक करना होगा ED के सवालों का सामना
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निलंबित IAS अधिकारी छवि रंजन की बढ़ी मुश्किलें, 16 मई तक करना होगा ED के सवालों का सामना

भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार झारखंड के 2011 बैच के भारतीय प्राशासनिक सेवा के अधिकारी छवि रंजन की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की विशेष अदालत ने रिमांड चार दिनों के लिए बढ़ा दी है.

 (फाइल फोटो)

Ranchi: भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार झारखंड के 2011 बैच के भारतीय प्राशासनिक सेवा के अधिकारी छवि रंजन की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की विशेष अदालत ने रिमांड चार दिनों के लिए बढ़ा दी है. प्रवर्तन निदेशालय की विशेष अदालत के न्यायाधीश दिनेश राय ने रांची के उपायुक्त रह चुके छवि रंजन की ईडी की रिमांड चार दिनों के लिए बढ़ा दी. 

कोर्ट ने बढ़ाई रिमांड

जांच एजेंसी ने विशेष अदालत से छह दिनों की रिमांड बढ़ाने की मांग की थी. एजेंसी ने अदालत को बताया कि छवि सवालों का जवाब देने से बच रहे हैं लिहाजा उन्हें कम से कम छह दिनों के लिए और हिरासत में रखना होगा. 

विशेष अदालत के आदेश के बाद अब छवि रंजन 16 मई तक ईडी की हिरासत में रहेंगे. उल्लेखनीय है कि सेना की जमीन फर्जी ढंग से रजिस्ट्री करवाने समेत भ्रष्टाचार के तमाम मामलों में जांच एजेंसी ने चार मई को छवि रंजन को गिरफ्तार किया था . गिरफ्तारी के बाद छवि रंजन को झारखंड सरकार ने उनके पद से छह मई को निलंबित कर दिया था.

4 मई को किया गया था गिरफ्तार

10 घंटे तक पूछताछ के बाद 4 मई को जमीन घोटाले के मामले में आईएएस छवि रंजन को गिरफ्तार कर लिया था. उनके गिरफ्तार होने के अगले दिन यानी 5 मई को स्पेशल कोर्ट ने  आईएएस छवि रंजन को रसा मुंडा केंद्रीय कारा, होटवार भेज दिया था. ED ने जो छवि रंजन पर आरोप लगाएं हैं, उसमे कहा गया है कि दस्तावेज में जालसाजी कर सेना के कब्जे वाली जमीन,चेशायर होम रोड और बजरा मौजा की जमीन की खरीद और बिक्री दोनों गलत तरह से की गई है. 

(इनपुट भाषा के साथ)

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