Money Laundering Case: गिरफ्तारी से बचाव के लिए अभिषेक ने निचली अदालत से लेकर हाईकोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया था. कोर्ट ने कोई राहत नहीं मिलने पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया. सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक झा को सशर्त अग्रिम जमानत दे दी थी और उन पर किसी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी थी.
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Money Laundering Case: मनी लांड्रिंग केस में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद उन्होंने पीएमएलए कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें निचली अदालत में अपना पासपोर्ट जमा करने के साथ जमानत की शर्त रखी थी. अभिषेक झा ने अपना पासपोर्ट जमा कर दिया और पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें जमानत प्रदान करते हुए एक-एक लाख का दो बेल बॉन्ड भरने को कहा है.
बता दें कि खूंटी मनरेगा घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग केस में ईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल, सीए सुमन कुमार सिंह समेत अभिषेक झा का नाम शामिल किया गया है. दूसरी ओर, ईडी द्वारा उस चार्जशीट पर ही अदालत ने संज्ञान लेते हुए अभिषेक झा को समन जारी किया था. उसके बाद अभिषेक झा पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी.
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गिरफ्तारी से बचाव के लिए अभिषेक ने निचली अदालत से लेकर हाईकोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया था. कोर्ट ने कोई राहत नहीं मिलने पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया. सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक झा को सशर्त अग्रिम जमानत दे दी थी और उन पर किसी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी थी.
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