Bihar: नीतीश कैबिनेट की बैठक समाप्त, न्यायिक सेवाओं में आरक्षण के लिए नियमावली में संशोधन को मंजूरी
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Bihar: नीतीश कैबिनेट की बैठक समाप्त, न्यायिक सेवाओं में आरक्षण के लिए नियमावली में संशोधन को मंजूरी

Bihar Cabinet Meeting: नीतीश कैबिनेट ने न्यायिक सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण देने के लिए नियमावली में संशोधन को हरी झंडी दे दी है. इससे सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण मिलने का रास्ता खुल जाएगा.

फाइल फोटो

Bihar Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज यानी मंगलवार (03 अक्टूबर) को हुई कैबिनेट बैठक समाप्त हो चुकी है. जानकारी के मुताबिक, इस बैठक में 14 एजेंडों पर मुहर लगी है. कैबिनेट में APJ अब्दुल कलाम साइंस सेन्टर के लिए 4 करोड़ 25 लाख की स्वीकृति की गई है. इसके अलावा नीतीश कैबिनेट ने न्यायिक सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण देने के लिए नियमावली में संशोधन को हरी झंडी दे दी है. इससे सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण मिलने का रास्ता खुल जाएगा.

बता दें कि बिहार सरकार ने कल यानी 2 अक्टूबर को ही जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी की है. इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज (3 अक्टूबर) को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी. ऑल पार्टी मीटिंग से पहले मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक बुला ली थी. इस बैठक में 14 एजेंडों पर मुहर लगी है. जानकारी के मुताबिक, कैबिनेट बैठक में जातीय जनगणना की रिपोर्ट पर कोई चर्चा नहीं हुई है.

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राज्य में नाबार्ड के सहयोग से 100 पशु चिकित्सालयों का निर्माण होगा. इनके भवन निर्माण के लिए कैबिनेट ने 107.69 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. राज्य न्यायिक सेवा में होने वाली बहाली में भी अब अभ्यर्थियों को ईडब्लूएस आरक्षण का लाभ मिलेगा. नीतीश कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में 30 पदों को सृजित कर नियुक्ति की जाएगी. 

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कैबिनेट बैठक में रोजगार को लेकर भी बड़े फैसले लिए गए हैं. परिवहन विभाग में 35 पदों के सृजन की मंजूरी मिली है. वहीं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में 16 नए पदों पर भर्ती की जाएगी. बिहार मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण गठन एवं शिव शर्त नियमावली 2023 के तहत प्रमंडल स्तरीय मोटर वाहन दुर्घटना कम करने के लिए 35 पदों के सृजन को स्वीकृति मिली है. इसमें अध्यक्ष अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, उच्च वर्गीय लिपिक निम्न वर्गीय लिपिक और आशुलिपिक के सात सात पद शामिल हैं.

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